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विधवा पेंशन योजना 2026 (IGNWPS): निराश्रित महिलाओं को ₹1,000 से ₹2,500 मासिक पेंशन, पात्रता व आवेदन प्रक्रिया

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
विधवा पेंशन योजना 2026 (IGNWPS): निराश्रित महिलाओं को ₹1,000 से ₹2,500 मासिक पेंशन, पात्रता व आवेदन प्रक्रिया

पति की मृत्यु के उपरांत बेसहारा और आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का संबल देने के लिए भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS – Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) का सफल संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत संचालित इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली विधवा महिलाओं को ₹1,000 से लेकर ₹2,500 तक की मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा ₹300 प्रति माह का मूल अंशदान दिया जाता है, जिसके ऊपर संबंधित राज्य सरकारें अपने बजट से ₹700 से ₹2,200 तक की अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं। इस प्रकार पात्र महिला को प्रत्येक महीने निश्चित वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वह अपने और अपने बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा और चिकित्सा की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, आयु सीमा, पेंशन दरें, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की पूरी विधि।

विधवा पेंशन योजना (IGNWPS): मुख्य विशेषताएं व हाइलाइट्स

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
मूल कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य महिला व बाल विकास / समाज कल्याण विभाग
पात्र आयु सीमा 40 वर्ष से 79 वर्ष (80 वर्ष के बाद स्वतः वृद्धावस्था पेंशन में रूपांतरित)
आर्थिक श्रेणी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार की निराश्रित विधवा महिला
मासिक पेंशन राशि (केंद्र + राज्य) ₹1,000 से ₹2,500 प्रति माह (राज्यवार भिन्न)
भुगतान का माध्यम डीबीटी (DBT) – आधार-लिंक्ड बैंक अथवा डाकघर बचत खाता
आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल nsap.nic.in / संबंधित राज्य का पेंशन पोर्टल

योजना का मुख्य उद्देश्य

पति की असामयिक मृत्यु के बाद महिलाओं को अक्सर आर्थिक तंगी, सामाजिक उपेक्षा और पारिवारिक परित्याग का सामना करना पड़ता है। IGNWPS के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • निराश्रित विधवा महिलाओं को भुखमरी और अत्यधिक दरिद्रता से बचाना तथा उन्हें वित्तीय संबल प्रदान करना।
  • महिलाओं को अपने नाबालिग बच्चों के लालन-पालन और पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम बनाना।
  • विधवा महिलाओं को दूसरों पर निर्भर हुए बिना आत्मनिर्भरता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना।
  • कल्याणकारी राज्य के दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना।

योजना के मुख्य लाभ व वित्तीय सहायता (Key Benefits)

विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • नियमित मासिक आर्थिक सहायता: केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से ₹1,000 से ₹2,500 प्रति माह की पेंशन महिला के खाते में सीधे अंतरित की जाती है। (उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में ₹1,000, राजस्थान में ₹1,500, और दिल्ली/हरियाणा में ₹2,500 से ₹3,000 प्रति माह)।
  • 80 वर्ष की आयु पर स्वतः प्रोन्नति: 79 वर्ष की आयु पूरी होने पर महिला को स्वतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) की उच्च पेंशन दर श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  • बच्चों की शिक्षा में सहायता: कई राज्यों में विधवा पेंशन की लाभार्थी माताओं के बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति और विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्राथमिकता से लाभ दिया जाता है।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ (NFBS) का अतिरिक्त लाभ: यदि पति की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच हुई हो, तो विधवा महिला को ₹20,000 की एकमुश्त राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) भी अलग से मिलती है।

पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)

  1. आवेदक महिला भारत की नागरिक और संबंधित राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. महिला की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए (कई राज्यों में 18 वर्ष से ऊपर की विधवाओं को भी राज्य निधि से कवर किया जाता है)।
  3. महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो और उसके पास पति का वैध मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) उपलब्ध हो।
  4. आवेदक महिला का परिवार केंद्र अथवा राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो।
  5. महिला ने पति की मृत्यु के उपरांत पुनर्विवाह (Remarriage) न किया हो।
  6. महिला किसी अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी पेंशन की लाभार्थी न हो और उसके बालिग पुत्र उसका भरण-पोषण करने में सक्षम न हों।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • आधार कार्ड: महिला का व्यक्तिगत आधार कार्ड (पहचान व डीबीटी हेतु)।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, अंकतालिका, वोटर आईडी कार्ड अथवा आधार कार्ड।
  • बीपीएल प्रमाण पत्र / राशन कार्ड: बीपीएल सूची में नाम की प्रति अथवा राशन कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र: सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
  • पुनर्विवाह न करने का घोषणा पत्र: महिला द्वारा स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  • सक्रिय बैंक पासबुक: आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाता संख्या और आईएफएससी कोड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और चरणबद्ध है:

विधि 1: राष्ट्रीय NSAP पोर्टल अथवा राज्य पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

  1. आधिकारिक पोर्टल nsap.nic.in पर जाएं या अपने राज्य के समाज कल्याण पेंशन पोर्टल (जैसे sspy-up.gov.in) पर जाएं।
  2. ‘ऑनलाइन आवेदन करें / नया पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें और ‘Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)’ चुनें।
  3. महिला का आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी से प्रमाणीकरण पूरा करें।
  4. व्यक्तिगत जानकारी, पति का नाम, मृत्यु की तिथि, पता और श्रेणी (SC/ST/OBC/Gen) दर्ज करें।
  5. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. बैंक विवरण (खाता संख्या और आईएफएससी कोड) भरें और फॉर्म सबमिट करें।
  7. प्राप्त आवेदन पावती (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट आउट लें।

विधि 2: नजदीकी सीएससी (CSC) या ब्लॉक कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन

महिला अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अथवा ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी (BDO) या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकती है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Status Tracking)

पोर्टल पर ‘आवेदन की स्थिति देखें (Track Application)’ लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/तहसीलदार सत्यापन और शहरी क्षेत्र में एसडीएम/डीडब्ल्यूओ सत्यापन की लाइव स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

महिला सुरक्षा और वित्तीय सहायता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध स्टैंड-अप इंडिया योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विस्तृत मार्गदर्शक लेख भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: यदि विधवा महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो क्या पेंशन जारी रहेगी?
उत्तर: नहीं, पुनर्विवाह करने पर विधवा पेंशन के नियम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। महिला को तुरंत विभाग को सूचित कर पेंशन बंद करवानी होती है।

प्रश्न 2: 40 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है?
उत्तर: राष्ट्रीय योजना (IGNWPS) में केंद्र 40 वर्ष से ऊपर के लिए सहायता देता है, किंतु अधिकांश राज्य सरकारें (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि) 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की किसी भी विधवा महिला को अपने राज्य बजट से पूरी पेंशन देती हैं।

प्रश्न 3: क्या बैंक खाता महिला के स्वयं के नाम होना जरूरी है?
उत्तर: हां, संयुक्त खाता (Joint Account) मान्य नहीं होता। बैंक खाता केवल और केवल विधवा महिला के एकल (Single) नाम पर होना चाहिए और आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक वेबसाइट: nsap.nic.in
NSAP राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-555
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: wcd.nic.in
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार: rural.nic.in