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लेक लाडकी योजना 2026 (महाराष्ट्र): गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से 18 वर्ष तक कुल ₹1,01,000 की सरकारी सहायता

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
लेक लाडकी योजना 2026 (महाराष्ट्र): गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से 18 वर्ष तक कुल ₹1,01,000 की सरकारी सहायता

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार लाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह पर पूर्ण विराम लगाने के उद्देश्य से लेक लाडकी योजना (Lek Ladki Yojana) का शुभारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित यह महत्वाकांक्षी योजना गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों में जन्मी बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक कुल ₹1,01,000 (एक लाख एक हजार रुपये) की चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लेक लाडकी योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को विभिन्न शैक्षणिक पड़ावों पर नकद राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा प्रदान की जाती है। जब बेटी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है और अविवाहित रहती है, तो उसे उच्च शिक्षा अथवा स्वरोजगार के लिए एकमुश्त ₹75,000 की बड़ी वित्तीय राशि सौंपी जाती है। आइए जानते हैं योजना की सभी 5 किस्तों का विवरण, पात्रता के कड़े नियम, आवश्यक दस्तावेज, आंगनवाड़ी व आपले सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

लेक लाडकी योजना: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम लेक लाडकी योजना (Lek Ladki Scheme)
संबंधित राज्य महाराष्ट्र (Maharashtra State Government)
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
कुल संचयी वित्तीय सहायता ₹1,01,000 (एक लाख एक हजार रुपये)
लागू होने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 अथवा उसके बाद जन्मी बालिकाएं
पात्र परिवार वर्ग पीले व नारंगी राशन कार्ड धारक गरीब व निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार
सहायता वितरण प्रणाली 5 चरणों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT)
अंतिम एकमुश्त राशि (18 वर्ष पर) ₹75,000 (अविवाहित रहने व 10वीं पास होने की शर्त पर)
आधिकारिक राज्य पोर्टल womenchild.maharashtra.gov.in / aaplesarkar.mahaonline.gov.in

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु योजना के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

  • लिंगानुपात (Sex Ratio) में सुधार: कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाकर राज्य के जन्म के समय लिंगानुपात को राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाना।
  • बाल विवाह पर प्रभावी रोक: ₹75,000 की अंतिम वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लड़कियों को मिलती है जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले न हुआ हो।
  • बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन: स्कूल छोड़ने (Drop-out) की दर को शून्य करना तथा बालिकाओं को उच्च शिक्षा व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर प्रेरित करना।
  • आर्थिक सुरक्षा की गारंटी: गरीब माता-पिता पर बेटी के जन्म और परवरिश को वित्तीय बोझ बनने से रोकना।

लेक लाडकी योजना के 5-चरणीय वित्तीय लाभ (Financial Installments)

  1. प्रथम किस्त (जन्म के समय): 1 अप्रैल 2023 के बाद बालिका के जन्म होने पर सरकारी अस्पताल/मान्यता प्राप्त अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ₹5,000 दिए जाते हैं।
  2. द्वितीय किस्त (कक्षा 1 में प्रवेश): जब बालिका 6 वर्ष की होकर कक्षा पहली (1st Standard) में सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश लेती है, तब ₹6,000 दिए जाते हैं।
  3. तृतीय किस्त (कक्षा 6 में प्रवेश): माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेते समय कक्षा छठी (6th Standard) में ₹7,000 की वित्तीय सहायता मिलती है।
  4. चतुर्थ किस्त (कक्षा 11 में प्रवेश): उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा ग्यारहवीं (11th Standard) में प्रवेश पर ₹8,000 का डीबीटी अंतरण किया जाता है।
  5. पंचम किस्त (18 वर्ष पूर्ण होने पर): जब बालिका 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है, न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और अविवाहित हो, तो उसे एकमुश्त ₹75,000 की अंतिम सहायता राशि बैंक खाते में मिलती है।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

लेक लाडकी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक परिवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • महाराष्ट्र का मूल निवासी: बालिका के माता-पिता महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • राशन कार्ड श्रेणी: परिवार के पास महाराष्ट्र सरकार का पीला अथवा नारंगी राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
  • जन्म तिथि का नियम: बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2023 अथवा उसके बाद हुआ होना चाहिए।
  • परिवार नियोजन की शर्त: परिवार में केवल 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। दूसरी संतान के जन्म के बाद माता अथवा पिता में से किसी एक द्वारा परिवार नियोजन (नसबंदी) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि पहली संतान में जुड़वां लड़कियां होती हैं, तो दोनों को लाभ मिलेगा।
  • बैंक खाता: बालिका अथवा माता-बालिका का संयुक्त बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/ग्राम पंचायत) द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र।
  • राशन कार्ड: अद्यतन पीला अथवा नारंगी राशन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।
  • माता-पिता का आधार कार्ड: माता और पिता दोनों का आधार कार्ड।
  • स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र (बोनाफाइड): कक्षा 1, 6 और 11वीं में प्रवेश के समय संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाणपत्र।
  • परिवार नियोजन प्रमाण पत्र: सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नसबंदी प्रमाणपत्र (दूसरी संतान के बाद)।
  • अविवाहित होने का शपथ पत्र: 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर नोटरीकृत हलफनामा।
  • बैंक पासबुक: बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम और आईएफएससी कोड।

आवेदन व पंजीकरण की प्रक्रिया (Step-by-Step Application Procedure)

लेक लाडकी योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की माताओं के लिए सरल आवेदन व्यवस्था की गई है:

1. ऑफलाइन आवेदन (आंगनवाड़ी / सीडीपीओ केंद्र के माध्यम से)

  1. बालिका के जन्म के तुरंत बाद स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) अथवा ग्राम पंचायत से लेक लाडकी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. फॉर्म में माता, पिता और नवजात बालिका का विवरण शुद्ध रूप से भरें।
  3. जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, माता-पिता के आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रतियां संलग्न करें।
  4. भरा हुआ फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय अथवा आंगनवाड़ी में जमा करें।
  5. सीडीपीओ और महिला बाल विकास विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद पहली किस्त सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

2. ऑनलाइन आवेदन (आपले सरकार पोर्टल)

महाराष्ट्र सरकार के ई-सेवा पोर्टल aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर जाएं। नागरिक लॉगिन बनाएं, ‘Women & Child Development Department’ का चयन करें और ‘Lek Ladki Yojana Application Form’ पर क्लिक करके सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें। आवेदन क्रमांक के माध्यम से फाइल को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकता है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Application Status Tracking)

आवेदक नागरिक aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन डैशबोर्ड में ‘Track Application’ मेनू पर क्लिक करें और आवेदन क्रमांक (Application ID) दर्ज करें। इसके अतिरिक्त माताएं अपनी क्षेत्रीय आंगनवाड़ी सेविका अथवा तालुका सीडीपीओ कार्यालय में जाकर भी अपने डीबीटी भुगतान का वाउचर स्टेटस जान सकती हैं।

बालिका कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध सुकन्या समृद्धि योजना और माझी लाड़की बहिन योजना महाराष्ट्र के विस्तृत विश्लेषण भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या 1 अप्रैल 2023 से पहले जन्मी लड़कियों को लेक लाडकी योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर: नहीं, महाराष्ट्र कैबिनेट के शासनादेश के अनुसार यह योजना केवल 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए ही प्रभावी की गई है। पुरानी बालिकाओं के लिए अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न 2: यदि बालिका 18 वर्ष से पूर्व 10वीं में फेल हो जाती है तो क्या ₹75,000 मिलेंगे?
उत्तर: 18 वर्ष की आयु पर मिलने वाली ₹75,000 की अंतिम किस्त के लिए अनिवार्य शर्त है कि बालिका ने न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा वह अविवाहित हो। यदि बालिका ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो अंतिम किस्त नहीं मिलेगी।

प्रश्न 3: क्या सफेद राशन कार्ड धारक परिवारों की बेटियां इस योजना में पात्र हैं?
उत्तर: नहीं, लेक लाडकी योजना का दायरा केवल पीले (BPL) और नारंगी (APL निम्न आय) राशन कार्ड धारक परिवारों तक ही सीमित रखा गया है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: womenchild.maharashtra.gov.in / aaplesarkar.mahaonline.gov.in
महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय, 28, क्वींस गार्डन, पुणे – 411001
महाराष्ट्र महिला हेल्पलाइन: 181 (टोल-फ्री)
चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर: 1098