हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को गंभीर बीमारियों के समय उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिरायु हरियाणा योजना (Chirayu Haryana Health Scheme) का सफल संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शासन तथा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Authority Haryana) द्वारा संचालित यह प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का राज्य-स्तरीय विस्तार है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक का पूरी तरह से कैशलेस और मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है।
चिरायु हरियाणा योजना को राज्य के डिजिटल डेटाबेस परिवार पहचान पत्र (PPP) से सीधे जोड़ा गया है। जिन परिवारों की वार्षिक सत्यापित आय ₹1,80,000 तक है, उन्हें बिना किसी प्रीमियम के 100% निःशुल्क चिरायु कार्ड जारी किया जाता है। इसके साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों (₹1.80 लाख से ₹3.00 लाख वार्षिक आय) को भी मात्र ₹1,500 प्रति वर्ष के नाममात्र अंशदान पर ₹5 लाख का संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। आइए जानते हैं योजना की पात्रता शर्तें, अस्पताल में मुफ्त इलाज के नियम, आवश्यक दस्तावेज, चिरायु कार्ड डाउनलोड और सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची खोजने की पूरी प्रक्रिया।
चिरायु हरियाणा स्वास्थ्य योजना: मुख्य विशेषताएं व विवरण
| प्रमुख पहलू | आधिकारिक नियम व विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | चिरायु हरियाणा स्वास्थ्य योजना (Chirayu Haryana Yojana) |
| संबंधित राज्य | हरियाणा (Haryana State Government) |
| नोडल एजेंसी | राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authority Haryana) |
| वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा राशि | ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष) |
| निःशुल्क श्रेणी पात्रता | परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष तक |
| रियायती श्रेणी (चिरायु प्लस) | ₹1.80 लाख से ₹3 लाख आय पर मात्र ₹1,500 वार्षिक प्रीमियम |
| कवर की गई बीमारियां/पैकेज | 1,500 से अधिक सर्जरी, कैंसर थेरेपी, हृदय रोग व आईसीयू उपचार |
| इलाज का प्रकार | 100% कैशलेस (दवाएं, टेस्ट, ऑपरेशन, बेड चार्ज शामिल) |
| पहचान दस्तावेज | चिरायु/आयुष्मान गोल्डन कार्ड व आधार कार्ड |
| आधिकारिक राज्य पोर्टल | ayushmanharyana.in / chirayu.haryana.gov.in |
योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)
हरियाणा के नागरिकों को अस्पताल के भारी-भरकम बिलों और आर्थिक तंगी से बचाना इस योजना का मूल संकल्प है:
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा: आयुष्मान भारत के दायरे को बढ़ाकर राज्य के 38 लाख से अधिक अंत्योदय व मध्यमवर्गीय परिवारों को सुरक्षा देना।
- कागज-रहित कैशलेस इलाज: अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज के परिवार से एक भी रुपया नकद नहीं लिया जाता।
- प्रोएक्टिव कार्ड निर्माण: परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित होते ही बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे चिरायु कार्ड जारी होना।
- शीर्ष निजी अस्पतालों में पहुंच: मेदांता, फोर्टिस, मैक्स जैसे प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों और पीजीआई रोहतक सहित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समान रूप से मुफ्त इलाज।
चिरायु हरियाणा योजना के विस्तृत लाभ (Key Medical Benefits)
- ₹5 लाख तक का पारिवारिक फ्लोटर कवर: परिवार का कोई भी सदस्य वर्ष भर में ₹5,00,000 तक का इलाज करा सकता है।
- अस्पताल में भर्ती पूर्व व उपरांत कवरेज: भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांच और अस्पताल से छुट्टी (डिस्चार्ज) के बाद 15 दिनों तक की दवाइयों का खर्च योजना में शामिल है।
- गंभीर बीमारियों का पूर्ण कवरेज: दिल का दौरा, स्टेंटिंग, बाइपास सर्जरी, घुटने व कूल्हे का प्रत्यारोपण (Joint Replacement), न्यूरोसर्जरी और कीमोथेरेपी पूरी तरह से मुफ्त।
- नवजात शिशु का स्वतः कवरेज: परिवार में जन्मे नवजात शिशु को जन्म के पहले दिन से ही योजना का पूर्ण सुरक्षा कवच स्वतः मिल जाता है।
पात्रता के नियम व मापदंड (Eligibility Criteria)
चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत पात्रता का निर्धारण परिवार पहचान पत्र (PPP) की सत्यापित आय के आधार पर होता है:
- हरियाणा का स्थायी निवासी: परिवार के पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी 8 अंकों का वैध परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना चाहिए।
- श्रेणी 1 (100% मुफ्त चिरायु कार्ड): यदि परिवार पहचान पत्र में वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार) तक सत्यापित है, तो परिवार को शून्य शुल्क पर कार्ड मिलता है।
- श्रेणी 2 (चिरायु प्लस – रियायती अंशदान): यदि पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से ₹3,00,000 के बीच है, तो परिवार प्रति वर्ष मात्र ₹1,500 का अंशदान जमा करके ₹5 लाख का समान लाभ प्राप्त कर सकता है।
- सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी अपात्र: वे परिवार जो पहले से किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना (Cashless Medical Facility for Govt Employees) के लाभार्थी हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)
- परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID): 8 अंकों का मूल हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड: मरीज और परिवार के सभी सदस्यों का मूल आधार कार्ड।
- सक्रिय मोबाइल नंबर: आधार और फैमिली आईडी से लिंक चालू मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए)।
- चिरायु आयुष्मान कार्ड: पोर्टल अथवा सीएससी से डाउनलोड किया गया डिजिटल कार्ड।
चिरायु कार्ड हेतु आवेदन व अस्पताल में इलाज की प्रक्रिया (Application & Hospital Process)
चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाने, ऑनलाइन आवेदन करने और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया अत्यंत सुगम है:
1. चिरायु कार्ड ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल beneficiary.nha.gov.in अथवा ayushmanharyana.in पर जाएं।
- ‘Beneficiary’ विकल्प का चयन करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से लॉगिन करें।
- राज्य में ‘Haryana’, स्कीम में ‘PMJAY / CHIRAYU’ और सर्च में ‘Family ID’ चुनें।
- अपनी 8 अंकों की PPP Family ID दर्ज करें। परिवार के सभी सदस्यों के नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे।
- जिस सदस्य का कार्ड ‘Identified / Not Generated’ है, उसके सामने ‘e-KYC’ बटन पर क्लिक करें।
- आधार ओटीपी अथवा फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी पूरी करें और तुरंत अपना चिरायु कार्ड डाउनलोड करें।
2. अस्पताल में कैशलेस इलाज की प्रक्रिया
बीमारी की स्थिति में मरीज को किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में ले जाएं। अस्पताल के आयुष्मान मित्र (Ayushman Mitra) काउंटर पर अपना चिरायु कार्ड और आधार कार्ड दिखाएं। आयुष्मान मित्र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर तुरंत भर्ती की औपचारिकता पूरी कर देता है और इलाज बिना किसी अग्रिम भुगतान के शुरू हो जाता है।
सूचीबद्ध अस्पताल कैसे खोजें? (Empaneled Hospital Search)
नागरिक ayushmanharyana.in अथवा hospitals.pmjay.gov.in पर जाकर ‘Find Hospital’ विकल्प में अपने जिले और बीमारी का चयन करके हरियाणा के सभी अधिकृत सरकारी और निजी अस्पतालों की सूची, उनके पते और हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के विस्तृत मार्गदर्शक भी अवश्य पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: क्या चिरायु कार्ड धारक हरियाणा से बाहर के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं?
उत्तर: हां, चिरायु कार्ड आयुष्मान भारत के राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आपात स्थिति अथवा विशेष सर्जरी के लिए मरीज दिल्ली (AIIMS, सफदरजंग), चंडीगढ़ (PGIMER) और देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत कैशलेस इलाज करा सकते हैं।
प्रश्न 2: यदि परिवार की आय ₹1.80 लाख से ₹3 लाख के बीच है, तो ₹1,500 का भुगतान कैसे करें?
उत्तर: ऐसे परिवार chirayu.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ₹1,500 का वार्षिक प्रीमियम भरकर अपना कार्ड सक्रिय कर सकते हैं।
प्रश्न 3: क्या चिरायु कार्ड में पहले से मौजूद बीमारियों (Pre-existing diseases) का इलाज कवर होता है?
उत्तर: हां, चिरायु योजना में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। कार्ड जारी होने के पहले दिन से ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी और पहले से मौजूद बीमारियों का इलाज पूरी तरह से कवर होता है।
आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)
आधिकारिक राज्य पोर्टल: ayushmanharyana.in / chirayu.haryana.gov.in
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी हरियाणा, सेक्टर 6, पंचकूला – 134109
चिरायु हरियाणा राज्य टोल-फ्री हेल्पलाइन: 14555 / 1800-180-2023
शिकायत निवारण ईमेल: statehealthagency.haryana@gmail.com