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मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2026 (हरियाणा): गरीब परिवारों को ₹50,000 सब्सिडी, सस्ता लोन व अंत्योदय मेला लिस्ट

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2026 (हरियाणा): गरीब परिवारों को ₹50,000 सब्सिडी, सस्ता लोन व अंत्योदय मेला लिस्ट

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana – MMAPUY) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित यह दूरदर्शी मिशन राज्य के उन परिवारों को लक्षित करता है जिनकी सत्यापित वार्षिक आय ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) से कम है, और उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से न्यूनतम ₹1,80,000 की वार्षिक आय तक पहुंचाना इसका मुख्य ध्येय है।

MMAPUY योजना के अंतर्गत ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष अंत्योदय मेलों (Antyodaya Melas) का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में 18 से अधिक सरकारी विभागों के प्रतिनिधि एक ही छत के नीचे उपस्थित होते हैं और पात्र परिवारों को स्वरोजगार ऋण, 50% तक सरकारी सब्सिडी (अधिकतम ₹50,000 तक अनुदान), कौशल विकास प्रशिक्षण और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत रोजगार के अवसर सीधे प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं योजना के तीनों प्रमुख स्तंभ, अंत्योदय मेले की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी विधि।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (MMAPUY Haryana)
संबंधित राज्य हरियाणा (Haryana State Government)
नोडल विभाग मानव संसाधन सूचना विभाग (CRID) व सामाजिक न्याय विभाग
लक्षित लाभार्थी परिवार परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय ₹1 लाख से कम वाले परिवार
लक्ष्य आय स्तर परिवार की वार्षिक आय को न्यूनतम ₹1,80,000 से ऊपर ले जाना
मुख्य आर्थिक पैकेज डेयरी, ई-रिक्शा, किराना दुकान, सिलाई आदि हेतु रियायती लोन व ₹50,000 तक सब्सिडी
कार्यान्वयन पद्धति ब्लॉक/तहसील स्तर पर अंत्योदय उत्थान मेलों का आयोजन
पहचान व चयन का आधार हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID डेटाबेस)
आधिकारिक राज्य पोर्टल antyodaya.haryana.gov.in / haryanascbc.gov.in

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ (अंतिम व्यक्ति का उत्थान) दर्शन को साकार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • गरीबी रेखा से ऊपर उठाना: राज्य के लगभग 3 लाख सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराना।
  • एकल खिड़की समाधान: बैंकों, पशुपालन, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन और कौशल विकास निगम को एक मंच पर लाकर ऑन-द-स्पॉट लोन स्वीकृत करना।
  • सब्सिडी व ब्याज छूट: गरीब कामगारों को ऋण चुकाने में परेशानी न हो, इसके लिए पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज अनुदान (Interest Subvention) प्रदान करना।
  • रोजगार में प्राथमिकता: परिवार के युवाओं को सरकारी अनुबंध भर्ती निगम (HKRN) में 50 अतिरिक्त वेटेज अंक देकर रोजगार में प्राथमिकता देना।

योजना के 3 प्रमुख स्तंभ (Three Core Pillars of MMAPUY)

  1. कौशल विकास व प्रशिक्षण (Skill Development): हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM) और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं को ड्राइविंग, सिलाई, कंप्यूटर, वेल्डिंग और सोलर तकनीशियन जैसे कोर्स में 100% मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है।
  2. स्वरोजगार व रियायती ऋण (Self-Employment & Subsidized Loans): डेयरी फार्मिंग (2 से 4 दुधारू पशु), ई-रिक्शा खरीद, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, ढाबा और वेल्डिंग वर्कशॉप के लिए ₹50,000 से ₹2,00,000 तक का लोन और 50% (अधिकतम ₹50,000) सरकारी सब्सिडी।
  3. प्रत्यक्ष रोजगार (Wage Employment): निजी औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप और हरियाणा सरकार के विभागों में आउटसोर्सिंग नौकरियों में पात्र परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता।

पात्रता के नियम व मानदंड (Eligibility Criteria)

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की गई हैं:

  • हरियाणा का स्थायी निवासी: परिवार हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास सक्रिय परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
  • सत्यापित वार्षिक आय सीमा: परिवार पहचान पत्र (PPP) में स्थानीय समिति (LC) द्वारा सत्यापित परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। दूसरे चरण में ₹1.80 लाख तक के परिवारों को भी शामिल किया गया है।
  • आयु सीमा: स्वरोजगार और कौशल विकास योजना का लाभ लेने वाले सदस्य की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • बैंक डिफाल्टर न होना: आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक का पूर्व डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID): मूल 8 अंकों की फैमिली आईडी।
  • आधार कार्ड: आवेदक सदस्य और परिवार के मुखिया का आधार कार्ड।
  • बैंक पासबुक: बैंक खाता विवरण (आईएफएससी कोड व बैंक शाखा सहित)।
  • निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate): यदि पीपीपी के अतिरिक्त आवश्यक हो।
  • जाति प्रमाण पत्र: एससी, बीसी-ए अथवा बीसी-बी श्रेणी के आवेदकों के लिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।

अंत्योदय मेले में चयन व आवेदन की प्रक्रिया (Application & Mela Process)

हरियाणा सरकार द्वारा MMAPUY के तहत लाभार्थियों का चयन सीधे परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है:

1. स्वचालित बुलावा व एसएमएस सूचना

  1. सत्यापित आय के आधार पर पात्र गरीब परिवारों की सूची राज्य मुख्यालय द्वारा जिला प्रशासन को भेजी जाती है।
  2. संबंधित परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर ब्लॉक स्तरीय अंत्योदय मेले का आमंत्रण एसएमएस (Mela Invitation SMS) प्राप्त होता है, जिसमें तिथि, समय और स्थल का विवरण होता है।
  3. स्थानीय आंगनवाड़ी सेविका अथवा ग्राम सचिव भी व्यक्तिगत रूप से परिवार को मेले का इनविटेशन कार्ड सौंपते हैं।

2. मेले में ऑन-द-स्पॉट परामर्श व आवेदन

  1. निर्धारित तिथि पर परिवार अंत्योदय मेले में पहुंचे और पंजीकरण डेस्क पर अपनी फैमिली आईडी दर्ज कराए।
  2. काउंसलर परिवार के सदस्यों की रुचि और योग्यता के अनुसार उपयुक्त योजना (जैसे डेयरी, दुकान, ई-रिक्शा, ट्रेनिंग) का चयन करवाते हैं।
  3. संबंधित विभाग (जैसे पशुपालन, खादी बोर्ड) के काउंटर पर तुरंत आवेदन पत्र भरा जाता है।
  4. मेले में उपस्थित बैंक प्रतिनिधि दस्तावेजों की जांच कर ऋण आवेदन को सैद्धांतिक मंजूरी (In-Principle Approval) प्रदान करते हैं।

ऋण स्वीकृति व आवेदन स्थिति कैसे चेक करें? (Status Tracking)

आवेदन जमा होने के बाद आवेदक antyodaya.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘Check Application Status’ विकल्प में अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी (PPP ID) दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (LDM) कार्यालय अथवा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) कार्यालय में जाकर भी स्वीकृत ऋण और सब्सिडी जारी होने की अद्यतन स्थिति जानी जा सकती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या अंत्योदय मेले में जाने के बिना भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: प्राथमिक रूप से इस योजना का क्रियान्वयन अंत्योदय मेलों के माध्यम से ही किया जाता है, ताकि बैंक और सरकारी विभाग आमने-सामने बैठकर निर्णय लें। हालांकि, अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से भी व्यक्तिगत योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 2: योजना के तहत मिलने वाली ₹50,000 की सब्सिडी क्या सीधे खाते में मिलती है?
उत्तर: सरकारी सब्सिडी बैक-एंडेड (Back-ended Subsidy) होती है, जो बैंक में ऋण खाते से लिंक हो जाती है और लाभार्थी द्वारा नियमित किस्तें चुकाने पर लोन की मूल राशि से घट जाती है।

प्रश्न 3: क्या यदि किसी परिवार को मेले का मैसेज न आया हो तो वह मेले में जा सकता है?
उत्तर: हां, यदि आपकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय ₹1 लाख से कम है, तो आप अपनी फैमिली आईडी और आधार कार्ड लेकर सीधे अंत्योदय मेले के हेल्पडेस्क पर जाकर ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण करवा सकते हैं।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: antyodaya.haryana.gov.in / haryanascbc.gov.in
नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
अंत्योदय सरल राज्य टोल-फ्री हेल्पलाइन: 0172-3968400 / 1800-200-0023
ईमेल संपर्क: saral.haryana@gov.in