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तेजस्विनी योजना 2026 (जम्मू कश्मीर): महिलाओं को नया व्यापार शुरू करने हेतु ₹5 लाख का 0% ब्याज लोन व ₹50,000 सब्सिडी

प्रकाशन: 19 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
तेजस्विनी योजना 2026 (जम्मू कश्मीर): महिलाओं को नया व्यापार शुरू करने हेतु ₹5 लाख का 0% ब्याज लोन व ₹50,000 सब्सिडी

जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की युवा, शिक्षित और महत्वाकांक्षी महिलाओं को अपने दम पर सफल उद्यमी बनाने और स्वरोजगार के स्वतंत्र अवसर उपलब्ध कराने के लिए तेजस्विनी योजना (Tejaswini Scheme – Mission Youth J&K) का संचालन किया जा रहा है। मिशन यूथ (Mission Youth), जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा संचालित यह प्रमुख महिला उद्यमिता योजना 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों को अपना नया व्यवसाय, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कैफे, फूड प्रोसेसिंग, क्राफ्ट सेंटर अथवा आईटी सेवा केंद्र शुरू करने हेतु ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक का 100% ब्याज-मुक्त ऋण (0% Interest Loan) और ₹50,000 की सीधी नकद सब्सिडी प्रदान करती है।

तेजस्विनी योजना की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि बैंक द्वारा स्वीकृत ₹5 लाख के ऋण पर लगने वाले पूरे ब्याज का भुगतान मिशन यूथ द्वारा 100% ब्याज अनुदान (Interest Subvention) के रूप में वहन किया जाता है। इसके अलावा, प्रोजेक्ट लागत की 10% अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी (₹50,000) भी सीधे प्रदान की जाती है। यह ऋण पूरी तरह से बिना किसी गारंटी या बंधक (Collateral Free) के स्वीकृत होता है। आइए जानते हैं योजना की पात्रता शर्तें, पात्र व्यावसायिक गतिविधियों की सूची, आवश्यक दस्तावेज, मिशन यूथ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।

तेजस्विनी योजना जम्मू कश्मीर: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम तेजस्विनी योजना (Tejaswini Scheme – Mission Youth J&K)
संबंधित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir UT Government)
नोडल एजेंसी मिशन यूथ (Mission Youth, J&K)
अधिकतम प्रोजेक्ट वित्तीय सहायता ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये तक)
अग्रिम सरकारी सब्सिडी प्रोजेक्ट लागत का 10% (अधिकतम ₹50,000 नकद अनुदान)
ब्याज दर (महिला लाभार्थी हेतु) 0% ब्याज दर (100% ब्याज अनुदान मिशन यूथ द्वारा वहन)
सिक्योरिटी / बंधक की शर्त शून्य (बिना किसी जमीन के कागजात या थर्ड पार्टी गारंटर के)
पात्रता आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष की महिला उद्यमी
ऋण अदायगी की अवधि 5 वर्ष (आसान मासिक किस्तों में)
आधिकारिक राज्य पोर्टल missionyouth.jk.gov.in

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

जम्मू-कश्मीर की बेटियों को आर्थिक स्वतंत्रता देना और उन्हें आत्मनिर्भर मालिक बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • महिला उद्यमिता को नई ऊंचाई: युवतियों को पारंपरिक घरेलू दायरे से बाहर निकालकर स्वतंत्र व्यवसाय की मालिक बनाना।
  • शून्य ब्याज का वित्तीय संबल: 5 वर्षों तक बैंक ब्याज का 100% खर्च सरकार द्वारा वहन कर महिलाओं को बिना किसी वित्तीय तनाव के व्यापार बढ़ाने में मदद करना।
  • स्थानीय कला व हस्तशिल्प को बढ़ावा: कश्मीरी पश्मीना, कढ़ाई (कानी शॉल), सोजनी, पेपर माशी और अखरोट की लकड़ी के नक्काशी केंद्रों की स्थापना।
  • सेवा क्षेत्र में आधुनिक स्टार्टअप: डिजिटल डिजाइनिंग, कंप्यूटर अकादमी, फिटनेस सेंटर, बेकरी और इवेंट मैनेजमेंट जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवतियों को अवसर देना।

तेजस्विनी योजना के प्रमुख लाभ व सुविधाएं (Key Benefits)

  1. ₹5 लाख तक की पर्याप्त पूंजी: किसी भी सूक्ष्म व्यवसाय को आधुनिक स्तर पर शुरू करने के लिए ₹5,00,000 का ऋण उपलब्ध।
  2. ₹50,000 की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी: प्रोजेक्ट शुरू करते ही 10% राशि (₹50,000) सरकारी अनुदान के रूप में मिल जाती है।
  3. 100% ब्याज मुक्ति (Zero Percent Interest): बैंक द्वारा चार्ज किए जाने वाले 9% से 11% ब्याज को मिशन यूथ द्वारा सीधे बैंक को चुकता कर दिया जाता है, जिससे लाभार्थी को केवल मूलधन ही लौटाना होता है।
  4. बिना किसी बंधक या गारंटर के ऋण: सीजीटीएमएसई (CGTMSE) कवर के तहत बिना किसी जमीन-जायदाद को गिरवी रखे लोन मिल जाता है।
  5. उद्यमिता प्रशिक्षण व मार्गदर्शन: जेएंडके उद्यमिता विकास संस्थान (JKEDI) के माध्यम से 10 दिनों का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण और मेंटरशिप।

पात्रता के नियम व मानदंड (Eligibility Criteria)

तेजस्विनी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी: आवेदक महिला के पास जम्मू-कश्मीर का वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • आयु सीमा: आवेदन की तिथि पर महिला की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदक न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उच्च शिक्षित (स्नातक, डिप्लोमा धारक) युवतियों को अतिरिक्त वरीयता दी जाती है।
  • रोजगार कार्यालय में पंजीकरण: आवेदक स्थानीय जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र (DE&CC) में बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हो।
  • नया उद्यम: योजना केवल नए सूक्ष्म व्यवसाय की स्थापना के लिए लागू है।
  • पूर्व डिफाल्टर न होना: आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी बैंक का एनपीए (NPA) डिफाल्टर न हो।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • डोमिसाइल प्रमाण पत्र (J&K Domicile): सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड: 12 अंकों का मूल आधार कार्ड।
  • आयु व शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 10वीं/12वीं की अंकतालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report – DPR): प्रस्तावित व्यवसाय की अनुमानित लागत और लाभ का विवरण।
  • किरायानामा अथवा मालिकाना हक का प्रमाण: जिस दुकान या परिसर में व्यवसाय शुरू करना है उसका रेंट एग्रीमेंट।
  • बेरोजगारी प्रमाण पत्र / रोजगार पंजीकरण कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक।

आवेदन व ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया (Step-by-Step Application Procedure)

मिशन यूथ जम्मू-कश्मीर द्वारा तेजस्विनी योजना के लिए सरल डिजिटल आवेदन व्यवस्था बनाई गई है:

1. मिशन यूथ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

  1. आधिकारिक पोर्टल missionyouth.jk.gov.in पर जाएं।
  2. ‘Tejaswini Scheme’ विकल्प का चयन करें और सिटिजन रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  3. व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और प्रस्तावित व्यवसाय (जैसे बुटीक, ब्यूटी क्लिनिक, बेकरी आदि) का चयन करें।
  4. प्रोजेक्ट लागत (अधिकतम ₹5 लाख) और पसंदीदा बैंक शाखा दर्ज करें।
  5. डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें।
  6. फॉर्म का प्रिंटआउट अपने जिले के सहायक निदेशक रोजगार (AD Employment / DE&CC) कार्यालय में जमा करें।

2. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार व ऋण वितरण

  1. जिला विकास आयुक्त (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता वाली समिति महिला आवेदकों का संक्षिप्त साक्षात्कार करती है।
  2. अनुमोदन मिलते ही फाइल संबंधित बैंक (J&K Bank / SBI) को ऑनलाइन भेजी जाती है।
  3. बैंक 15 दिनों के भीतर ऋण अनुबंध निष्पादित कर पहली किस्त जारी करता है।
  4. मिशन यूथ द्वारा ₹50,000 की सब्सिडी और ब्याज अनुदान की राशि बैंक को अग्रिम ट्रांसफर कर दी जाती है।

आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें? (Track Tejaswini Status)

आवेदक missionyouth.jk.gov.in पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके ‘Track Application’ मेनू में अपने फॉर्म की स्क्रूटनी स्थिति, साक्षात्कार की तिथि, बैंक लोन स्वीकृति और सब्सिडी क्रेडिट की लाइव स्थिति देख सकती हैं।

महिला उद्यमिता और स्वरोजगार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध मुमकिन योजना जम्मू कश्मीर और बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विस्तृत विश्लेषण भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या तेजस्विनी योजना में बैंक को ब्याज देना पड़ता है?
उत्तर: नहीं, लाभार्थी महिला को 0% ब्याज पर ऋण मिलता है। बैंक द्वारा जो भी ब्याज तय किया जाता है, उसका पूरा 100% भुगतान मिशन यूथ सरकार द्वारा बैंक को सीधे कर दिया जाता है। महिला को केवल मूलधन चुकाना होता है।

प्रश्न 2: यदि किसी महिला के पास कोई संपत्ति गिरवी रखने के लिए नहीं है तो क्या लोन मिलेगा?
उत्तर: हां, तेजस्विनी योजना 100% कोलेटरल-फ्री (Collateral Free) है। महिला को कोई जमीन, मकान या सोना गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रश्न 3: क्या ब्यूटी पार्लर और सिलाई बुटीक के लिए ₹5 लाख पूरे मिल सकते हैं?
उत्तर: हां, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई बुटीक, कॉस्मेटिक स्टोर, फूड डिलीवरी, कंप्यूटर कैफे और हैंडीक्राफ्ट जैसे सभी व्यवसायों के लिए प्रोजेक्ट लागत के अनुसार पूरे ₹5 लाख तक का वित्तपोषण उपलब्ध है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: missionyouth.jk.gov.in / jk.gov.in
मिशन यूथ मुख्यालय, सिविल सचिवालय, श्रीनगर / जम्मू, जम्मू और कश्मीर
मिशन यूथ हेल्पलाइन नंबर: 0194-2506240 / 0191-2544255
ईमेल संपर्क: ceo-missionyouthjk@jk.gov.in