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लाड़ली बहना योजना 2026 (MP): महिलाओं को हर महीने ₹1,250 बैंक खाते में, नई लिस्ट, पात्रता व आवेदन स्थिति

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
लाड़ली बहना योजना 2026 (MP): महिलाओं को हर महीने ₹1,250 बैंक खाते में, नई लिस्ट, पात्रता व आवेदन स्थिति

मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनके पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) का ऐतिहासिक संचालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित इस गेम-चेंजर कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राज्य की 1.29 करोड़ से अधिक पात्र बहनों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को ₹1,250 (वार्षिक ₹15,000) की निश्चित वित्तीय सहायता सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

पूर्व में यह सहायता राशि ₹1,000 प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर ₹1,250 किया गया है और शासन का संकल्प इसे चरणबद्ध तरीके से ₹3,000 प्रति माह तक पहुंचाने का है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसका पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी ई-केवाईसी (e-KYC) आधारित मॉडल है, जिसमें महिलाओं को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते; ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन भरे जाते हैं। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, आयु सीमा, पात्रता मानदंड, अपात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, और ऑनलाइन लिस्ट व भुगतान स्थिति चेक करने की पूरी विधि।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: मुख्य विशेषताएं व हाइलाइट्स

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana MP)
संबंधित राज्य मध्य प्रदेश (MP State Government)
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन
वर्तमान मासिक सहायता राशि ₹1,250 प्रति माह (वार्षिक ₹15,000)
सहायता वितरण तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में
पात्र आयु सीमा 21 वर्ष से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता सहित)
पारिवारिक वार्षिक आय सीमा अधिकतम ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) प्रति वर्ष
कृषि भूमि सीमा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो
आधिकारिक राज्य पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य

महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और बच्चों की देखभाल के लिए आर्थिक रूप से किसी अन्य पर आश्रित न रहना पड़े, यह सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • राज्य की महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और उनके पोषण स्तर में सुधार लाना।
  • घरेलू खर्चों, बच्चों की पढ़ाई, दूध-फल और दवाओं की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए महिलाओं के हाथ में स्वतंत्र नकदी उपलब्ध कराना।
  • परिवार में महिलाओं की निर्णय क्षमता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि करना।
  • ग्रामीण और शहरी निर्धन महिलाओं को वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना।

योजना के मुख्य लाभ व वित्तीय सुरक्षा (Key Benefits)

लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं:

  • ₹1,250 की मासिक गारंटीकृत सहायता: प्रत्येक माह की 10 तारीख को बिना किसी रुकावट के राज्य सरकार सीधे महिला के बैंक खाते में ₹1,250 अंतरित करती है।
  • रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी (₹450 में सिलेंडर): लाड़ली बहना योजना की पात्र बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अथवा गैर-उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन पर मात्र ₹450 में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है (शेष राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है)।
  • लाड़ली बहना आवास योजना का अतिरिक्त लाभ: पक्के मकान से वंचित लाड़ली बहनों को ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास निर्माण हेतु ₹1.20 लाख की सहायता अलग से दी जाती है।
  • परिवार में आर्थिक स्वतंत्रता: इस राशि से बहनें अपनी निजी जरूरतों, बच्चों की स्टेशनरी और छोटे बचत समूहों (SHG) में योगदान देकर सशक्त बन रही हैं।

पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)

  1. आवेदक महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. महिला विवाहित (Married) होनी चाहिए, जिसमें विधवा (Widow), तलाकशुदा (Divorced) और परित्यक्ता (Abandoned) बहनें भी पूर्णतः पात्र हैं। (अविवाहित युवतियां इस योजना के दायरे में नहीं आतीं)।
  4. महिला के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. महिला के परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
  6. महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो और उसमें डीबीटी (Aadhaar Enabled Payment) सक्रिय होना अनिवार्य है।

अपात्रता की शर्तें (Who is Ineligible?)

निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होने पर महिला योजना के लिए अपात्र मानी जाएगी:

  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payee) हो।
  • परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, निगम या उपक्रम में नियमित/स्थायी या संविदा कर्मचारी हो अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन पा रहा हो।
  • परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद (MP) अथवा विधायक (MLA) हो।
  • परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर)।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (कार, जीप, ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य मोटर वाहन) हो।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

लाड़ली बहना योजना के लिए किसी भी कागजी दस्तावेज की हार्ड कॉपी नहीं देनी होती; केवल तीन डिजिटल पहचान अनिवार्य हैं:

  • समग्र परिवार आईडी एवं व्यक्तिगत समग्र आईडी (Samagra ID): 9 अंकों की व्यक्तिगत समग्र सदस्य आईडी, जिसमें समग्र ई-केवाईसी पूर्ण हो।
  • आधार कार्ड: महिला का व्यक्तिगत आधार कार्ड (आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक)।
  • सक्रिय बैंक बचत खाता: बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी (NPCI Mapper Seeded) सक्रिय होना अनिवार्य है।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर: जिस पर आवेदन और भुगतान का ओटीपी व एसएमएस प्राप्त हो सके।

आवेदन प्रक्रिया: शिविरों के माध्यम से आवेदन कैसे होता है? (Step-by-Step)

लाड़ली बहना योजना में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क और शिविर मोड में आयोजित किए जाते हैं:

चरणबद्ध आवेदन प्रक्रिया

  1. महिला अपने गांव की ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा शहरी क्षेत्र में अपने वार्ड कार्यालय / आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित लाड़ली बहना विशेष शिविर में जाएं।
  2. वहां उपस्थित शिविर प्रभारी / सचिव को अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी और आधार कार्ड प्रस्तुत करें।
  3. शिविर कर्मचारी द्वारा पोर्टल पर समग्र और आधार का ऑनलाइन मिलान किया जाता है।
  4. मौके पर ही वेबकैम से महिला की लाइव फोटो खींची जाती है।
  5. महिला द्वारा दी गई स्वयं-घोषणा (आय, भूमि और सरकारी सेवा न होने की पुष्टि) दर्ज की जाती है।
  6. पंजीकरण सफल होते ही तुरंत एक कंप्यूटरीकृत आवेदन पावती रसीद (Online Acknowledgment Receipt) प्रिंट करके महिला को निःशुल्क सौंप दी जाती है।

अनंतिम सूची, आपत्ति दर्ज कराना व अंतिम सूची

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पोर्टल और पंचायत भवन पर ‘अनंतिम सूची’ (Provisional List) चस्पा की जाती है। 15 दिनों तक किसी भी अपात्र आवेदन के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ‘अंतिम लाभार्थी सूची’ जारी की जाती है और अगले महीने की 10 तारीख को खाते में ₹1,250 क्रेडिट हो जाते हैं।

आवेदन की स्थिति और भुगतान कैसे चेक करें? (Status Tracking)

cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ विकल्प पर जाएं, अपनी समग्र सदस्य आईडी या आवेदन क्रमांक और कैप्चा दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करते ही आपके आवेदन की स्वीकृति, आधार डीबीटी स्थिति, और प्रतिमाह अंतरित किस्तों का बैंक यूटीआर नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा।

महिला कल्याण और सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य उपयोगी योजनाओं के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना के विस्तृत मार्गदर्शक लेख भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यह लाभ मिलता है?
उत्तर: नहीं, लाड़ली बहना योजना 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है। 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

प्रश्न 2: बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय (DBT Enabled) न होने पर क्या पैसा अटक जाएगा?
उत्तर: हां, सरकार का पैसा केवल आधार-बेस्ड डीबीटी से भेजा जाता है। यदि आपका बैंक खाता आधार से एनपीसीआई (NPCI) लिंक नहीं है, तो पैसा फेल हो जाएगा। इसलिए अपनी बैंक शाखा में जाकर तुरंत ‘डीबीटी इनेबल’ फॉर्म भरें।

प्रश्न 3: क्या अविवाहित बेटियां भी लाड़ली बहना का फॉर्म भर सकती हैं?
उत्तर: नहीं, लाड़ली बहना योजना केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए है। अविवाहित बेटियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ संचालित करती है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: cmladlibahna.mp.gov.in
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल: mpwcdmis.gov.in
लाड़ली बहना राज्य हेल्पडेस्क नंबर: 0755-2700800
सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश: 181 (टोल-फ्री)