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नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना 2026 (महाराष्ट्र): किसानों को ₹6,000 अतिरिक्त सहायता, पीएम किसान के साथ कुल ₹12,000

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना 2026 (महाराष्ट्र): किसानों को ₹6,000 अतिरिक्त सहायता, पीएम किसान के साथ कुल ₹12,000

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के अन्नदाता किसानों को सशक्त, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और कृषि निवेश में सक्षम बनाने के लिए नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana) का सफल संचालन किया जा रहा है। कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा शुरू की गई यह ऐतिहासिक योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की तर्ज पर अतिरिक्त वित्तीय संबल प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के ₹6,000 और महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी योजना के ₹6,000 को मिलाकर महाराष्ट्र के किसानों को अब प्रति वर्ष कुल ₹12,000 (बारह हजार रुपये) की सुनिश्चित आर्थिक सहायता मिल रही है। यह राशि ₹2,000-₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में रबी, खरीफ और ग्रीष्मकालीन कृषि कार्यों के समय सीधे आधार-लिंक्ड खातों में भेजी जाती है। आइए जानते हैं योजना के आधिकारिक नियम, किस्त की तिथियां, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और nsmny पोर्टल पर किसान स्थिति (Farmer Status) जांचने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया।

नमो शेतकारी महासंमान निधि: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख बिंदु आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना (NSMNY)
संबंधित राज्य महाराष्ट्र (Maharashtra State Government)
संचालक विभाग कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन (Department of Agriculture)
वार्षिक वित्तीय सहायता ₹6,000 प्रति वर्ष (राज्य) + ₹6,000 (केंद्र PM-Kisan) = कुल ₹12,000
किस्त वितरण प्रणाली ₹2,000 प्रति किस्त (साल में 3 बार प्रत्यक्ष डीबीटी द्वारा)
लाभार्थी वर्ग महाराष्ट्र के सभी भू-स्वामी लघु, सीमांत व वृहद किसान
अनिवार्य शर्त पीएम-किसान पोर्टल पर सक्रिय स्टेटस व भू-अभिलेख (Land Seeding) सत्यापन
भुगतान का माध्यम आधार-सक्षम बैंक खाता (Aadhaar Seeding / NPCI DBT)
आधिकारिक राज्य पोर्टल krishi.maharashtra.gov.in / nsmny.mahait.org

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

महाराष्ट्र के किसानों को साहूकारों और महंगे कृषि ऋणों से मुक्ति दिलाने तथा समय पर खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीद में सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है:

  • दोहरी वित्तीय सुरक्षा: केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹12,000 की आय सहायता सुनिश्चित करना।
  • कृषि लागत में राहत: बोआई के समय उर्वरक, उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज और कृषि उपकरणों के भाड़े हेतु तत्काल नकदी उपलब्ध कराना।
  • ऋण निर्भरता में कमी: मौसमी खेती की जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेने की मजबूरी समाप्त करना।
  • पारदर्शी डिजिटल अंतरण: बिचौलियों और दलालों के हस्तक्षेप के बिना 100% धनराशि सीधे किसान के खाते में पहुंचाना।

नमो शेतकारी योजना के विस्तृत लाभ (Financial Benefits)

  1. ₹6,000 की अतिरिक्त राज्य सहायता: राज्य के 90 लाख से अधिक पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता राज्य बजट से मिलती है।
  2. पीएम-किसान के साथ समन्वय: योजना की किस्तों का भुगतान सामान्यतः पीएम-किसान की किस्तों के साथ अथवा उसके तुरंत बाद जारी किया जाता है, जिससे किसान को एक साथ पर्याप्त पूंजी प्राप्त होती है।
  3. छोटे व सीमांत किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता: सूखे या बेमौसम बारिश की मार झेलने वाले विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह योजना जीवनरेखा का कार्य कर रही है।
  4. सीधे बैंक खाते में जमा (DBT): पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के तहत भुगतान केवल उन्हीं खातों में होता है जो आधार से सीधे सीडेड और एनपीसीआई मैपर पर सक्रिय हैं।

पात्रता के कड़े मापदंड (Eligibility Criteria)

नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • महाराष्ट्र का मूल निवासी: आवेदक किसान महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पीएम-किसान लाभार्थी होना अनिवार्य: किसान का नाम केंद्र सरकार की PM-KISAN योजना की लाभार्थी सूची में सक्रिय और स्वीकृत होना चाहिए।
  • भूमि स्वामित्व (Land Records): किसान के नाम पर महाराष्ट्र के राजस्व रिकॉर्ड (7/12 खतौनी और 8-अ) में कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए।
  • ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण होना: पीएम किसान पोर्टल अथवा सीएससी केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए।
  • बैंक खाता आधार से लिंक: बैंक खाता डीबीटी और एनपीसीआई (NPCI) से मैप होना अनिवार्य है।
  • अपात्र श्रेणियां: संस्थागत भूमिधारक, वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदधारक, सांसद, विधायक, महापौर, सरकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर), सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है, तथा पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर (Income Tax) भरने वाले व्यक्ति योजना के पात्र नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • आधार कार्ड: किसान का मूल आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक)।
  • महाराष्ट्र भू-अभिलेख: डिजिटल 7/12 उतारा (सातबारा) और 8-अ खाता उद्धरण।
  • पीएम-किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration ID): 11 अंकों का आधिकारिक किसान पंजीकरण क्रमांक।
  • बैंक पासबुक: आधार सीडेड बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या व आईएफएससी कोड)।
  • निवास प्रमाण पत्र: महाराष्ट्र राज्य का मूल निवास अथवा वोटर कार्ड।
  • मोबाइल नंबर: आधार और बैंक खाते से लिंक चालू मोबाइल नंबर।

आवेदन व पंजीकरण की प्रक्रिया (Step-by-Step Application Procedure)

महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना के लिए अलग से जटिल आवेदन प्रक्रिया की बाध्यता नहीं रखी है, जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें:

1. स्वचालित पात्रता (Automatic Enrollment via PM-Kisan)

यदि आप पहले से पीएम किसान योजना (PM-KISAN) के पंजीकृत लाभार्थी हैं और आपकी सभी औपचारिकताएं (ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग) पूर्ण हैं, तो आपका नाम कृषि विभाग द्वारा स्वचालित रूप से नमो शेतकारी योजना के डेटाबेस में शामिल कर लिया जाता है। आपको किसी अलग फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है।

2. नए किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. यदि आपने अभी तक पीएम-किसान में पंजीकरण नहीं कराया है, तो सर्वप्रथम आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।
  2. ‘New Farmer Registration’ विकल्प का चयन करें और ग्रामीण/शहरी क्षेत्र चुनकर अपना आधार नंबर व मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. ओटीपी सत्यापन के बाद अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और महाराष्ट्र के 7/12 भूमि रिकॉर्ड के खसरा/खाता नंबर अपलोड करें।
  4. स्थानीय पटवारी/तहसीलदार और कृषि पर्यवेक्षक द्वारा स्थलीय सत्यापन के बाद आपकी फाइल स्वीकृत हो जाएगी।
  5. स्वीकृति मिलते ही राज्य कृषि पोर्टल द्वारा डेटा एकीकृत कर नमो शेतकारी योजना की किस्तें जारी कर दी जाती हैं।

नमो शेतकारी लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें? (Farmer Status Tracking)

  1. महाराष्ट्र कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल krishi.maharashtra.gov.in अथवा nsmny.mahait.org पर जाएं।
  2. होमपेज पर उपलब्ध ‘Namo Shetkari Beneficiary Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना आधार कार्ड नंबर या पीएम-किसान पंजीकरण संख्या (Registration No.) दर्ज करें।
  4. कैप्चा कोड भरकर ‘Get Data’ बटन पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर आपकी तीनों किस्तों की स्थिति, बैंक खाते का नाम, यूटीआर (UTR) नंबर और क्रेडिट होने की तारीख प्रदर्शित हो जाएगी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य उपयोगी लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विस्तृत मार्गदर्शक भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या नमो शेतकारी योजना के लिए अलग से फॉर्म भरना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि के सत्यापित और सक्रिय लाभार्थी हैं, उन्हें अलग से कोई आवेदन नहीं करना होता। उनका डेटाबेस स्वतः राज्य पोर्टल पर मैप कर लिया जाता है।

प्रश्न 2: यदि पीएम किसान की किस्त आ रही है लेकिन नमो शेतकारी की किस्त रुक गई है तो क्या करें?
उत्तर: यदि नमो शेतकारी की किस्त नहीं आई है, तो इसका मुख्य कारण बैंक खाते में डीबीटी (NPCI Aadhaar Seeding) का निष्क्रिय होना या लैंड रिकॉर्ड में विसंगति हो सकता है। अपने नजदीकी बैंक में जाकर आधार सीडिंग सक्रिय कराएं अथवा तालुका कृषि अधिकारी से संपर्क करें।

प्रश्न 3: क्या परिवार में पति और पत्नी दोनों को नमो शेतकारी योजना का अलग-अलग लाभ मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, सरकारी नियमों के अनुसार एक किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। एक ही भूमि पर दोहरे लाभ की अनुमति नहीं है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in / nsmny.mahait.org
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, साक्षी संकुल, शिवाजीनगर, पुणे – 411005
किसान कॉल सेंटर महाराष्ट्र टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-233-4000
पीएम-किसान केंद्रीय हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606