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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2026: मात्र ₹20 में ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2026: मात्र ₹20 में ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सड़क दुर्घटनाओं, रेल हादसों, कार्यस्थल के खतरों और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से देश के आम नागरिकों और उनके परिवारों को अत्यंत कम खर्च में व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) एक अद्वितीय और विश्व की सबसे किफायती दुर्घटना बीमा योजना है। वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित इस योजना का वार्षिक प्रीमियम इतना कम रखा गया है कि देश का कोई भी गरीब, श्रमिक या दिहाड़ी मजदूर इसे बिना किसी वित्तीय बोझ के वहन कर सकता है।

मात्र ₹20 प्रति वर्ष (महीने के ₹2 से भी कम) के न्यूनतम प्रीमियम पर इस योजना के तहत ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता बीमा कवर मिलता है। इसके साथ ही आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं योजना की पात्रता, कवर के नियम, क्लेम प्रक्रिया और बैंक खाते से सीधे आवेदन करने की पूरी विधि।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: प्रमुख हाइलाइट्स

मुख्य पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
संबंधित विभाग वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
बीमा का प्रकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Insurance)
वार्षिक प्रीमियम केवल ₹20 प्रति वर्ष (बैंक खाते से ऑटो-डेबिट)
दुर्घटना मृत्यु पर बीमा राशि ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)
पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹2,00,000 (दोनों आंखों या दोनों हाथ/पैरों की हानि)
आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1,00,000 (एक आंख, एक हाथ अथवा एक पैर की हानि)
प्रवेश आयु सीमा 18 वर्ष से 70 वर्ष
कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई (वार्षिक नवीकरणीय चक्र)
बीमा प्रदाता संस्थाएं नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल व अन्य सार्वजनिक/निजी सामान्य बीमा कंपनियां
आधिकारिक पोर्टल jansuraksha.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य

भारत में सड़क दुर्घटनाओं और औद्योगिक हादसों की दर बहुत अधिक है। गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों में जब किसी कमाने वाले सदस्य की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी शारीरिक अपंगता हो जाती है, तो परिवार पर असहनीय आर्थिक और सामाजिक संकट आ जाता है। अधिकांश गरीब लोग महंगे वाणिज्यिक दुर्घटना बीमा का प्रीमियम वहन नहीं कर सकते। PMSBY का प्राथमिक उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक मात्र ₹20 के प्रतीकात्मक प्रीमियम में ₹2 लाख का मजबूत सुरक्षा कवच पहुंचाना है।

बीमा लाभ और क्षतिपूर्ति के विस्तृत स्लैब (Benefit Slabs)

PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली शारीरिक क्षति के आधार पर लाभों को स्पष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

दुर्घटना की प्रकृति व शारीरिक क्षति देय बीमा क्लेम राशि भुगतान प्राप्तकर्ता
दुर्घटना के कारण मृत्यु (Accidental Death) ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) नामित व्यक्ति (Nominee) को
दोनों आंखों की दृष्टि का पूर्ण एवं अपूरणीय नुकसान ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) बीमित व्यक्ति को स्वयं
दोनों हाथों या दोनों पैरों का कट जाना अथवा पूर्ण अनुपयोगी होना ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) बीमित व्यक्ति को स्वयं
एक आंख की दृष्टि का नुकसान और एक हाथ या एक पैर का नुकसान ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) बीमित व्यक्ति को स्वयं
एक आंख की दृष्टि का पूर्ण नुकसान अथवा एक हाथ/पैर का नुकसान ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) बीमित व्यक्ति को स्वयं

महत्वपूर्ण नियम: PMSBY के तहत केवल बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों द्वारा हुई आकस्मिक दुर्घटनाएं ही कवर होती हैं। प्राकृतिक बीमारी से मृत्यु, बुढ़ापे से मृत्यु, आत्महत्या या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने से हुई दुर्घटनाएं इस योजना के तहत कवर नहीं होती हैं। प्राकृतिक मृत्यु के कवर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) ली जानी चाहिए।

पात्रता के विस्तृत नियम

  1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक के पास किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक अथवा डाकघर में एक सक्रिय व्यक्तिगत बचत बैंक खाता (Savings Bank Account) होना आवश्यक है।
  3. खाताधारक को प्रति वर्ष मई माह में ₹20 के वार्षिक प्रीमियम की ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) कटौती के लिए सहमति देनी होती है।
  4. एक व्यक्ति – एक पॉलिसी नियम: यदि किसी व्यक्ति के कई बैंकों में अलग-अलग खाते हैं, तो भी वह केवल एक ही बैंक खाते से PMSBY का लाभ ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक खातों से प्रीमियम कटवाया, तो भी दुर्घटना की स्थिति में केवल एक ही ₹2 लाख का क्लेम मिलेगा और बाकी का प्रीमियम जब्त हो जाएगा।
  5. संयुक्त खाते (Joint Account) के मामले में दोनों खाताधारक अलग-अलग ₹20-₹20 का प्रीमियम देकर स्वतंत्र रूप से इस बीमा योजना के पात्र बन सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट

  • आधार कार्ड: प्राथमिक पहचान और पते के प्रमाण पत्र हेतु अनिवार्य।
  • सक्रिय बैंक पासबुक: खाता संख्या, आईएफएससी कोड और ऑटो-डेबिट मैंडेट सक्रिय करने हेतु।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर: प्रीमियम कटौती और पॉलिसी एसएमएस सूचना हेतु।
  • नॉमिनी (नामिती) का विवरण: नाम, आयु, संबंध, आधार नंबर और नॉमिनी का बैंक खाता विवरण।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन व ऑफलाइन नामांकन कैसे करें? (Step-by-Step)

PMSBY पॉलिसी सक्रिय करना बेहद सरल है; आप घर बैठे मोबाइल से या बैंक जाकर इसे सक्रिय करा सकते हैं:

विधि 1: नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. अपने बैंक के आधिकारिक नेट बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग ऐप (जैसे YONO SBI, Baroda M-Connect Plus, PNB One आदि) में लॉगिन करें।
  2. मेन्यू में ‘Social Security Schemes’ अथवा ‘Government Insurance Schemes’ सेक्शन पर जाएं।
  3. ‘Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)’ विकल्प का चयन करें।
  4. जिस बचत खाते से ₹20 का प्रीमियम कटना है, उस खाते का चयन करें।
  5. स्क्रीन पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित होगी; नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि और संबंध दर्ज करें।
  6. ऑटो-डेबिट नियम और शर्तों को स्वीकार करें।
  7. ओटीपी (OTP) दर्ज करके सबमिट करें। आपके खाते से तुरंत ₹20 कट जाएंगे और Certificate of Insurance (COI) स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगा, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ में सहेज सकते हैं।

विधि 2: बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पर ऑफलाइन आवेदन

  1. अपनी बैंक शाखा अथवा नजदीकी बैंक मित्र (BC Point / CSP) पर जाएं और ‘PMSBY Consent-cum-Declaration Form’ प्राप्त करें।
  2. फॉर्म में अपना नाम, बचत खाता नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का विवरण भरें।
  3. आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें और ऑटो-डेबिट अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करें।
  4. बैंक अधिकारी आपके फॉर्म को प्रणाली में दर्ज कर रसीद सौंप देंगे और योजना सक्रिय हो जाएगी।

दुर्घटना होने पर क्लेम (दावा) कैसे प्राप्त करें?

दुर्घटना होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति (विकलांगता के मामले में) या उसके नॉमिनी (मृत्यु के मामले में) को दुर्घटना की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में क्लेम दर्ज करना चाहिए:

  1. संबंधित बैंक शाखा में जाएं और PMSBY Claim Form तथा डिस्चार्ज वाउचर प्राप्त करें।
  2. फॉर्म भरकर उसके साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करें:
    • दुर्घटना मृत्यु के मामले में: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), पुलिस एफआईआर (FIR) की प्रमाणित प्रति, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Post-Mortem Report) और पंचनामा।
    • विकलांगता के मामले में: सरकारी सिविल सर्जन या जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)।
    • नॉमिनी का आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक प्रति/कैंसिल चेक।
  3. बैंक शाखा दस्तावेजों की प्राथमिक जांच कर संबंधित साधारण बीमा कंपनी (General Insurance Company) को दावा ऑनलाइन अग्रेषित करती है।
  4. दावा स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर पूरी बीमा राशि सीधे बैंक खाते में एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।

कम खर्च में व्यापक जीवन व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के विस्तृत लेख भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या ₹20 का प्रीमियम पूरे एक साल के लिए वैध होता है?
उत्तर: हां, ₹20 का प्रीमियम 1 जून से 31 मई तक की पूरी एक वर्ष की बीमा अवधि के लिए वैध होता है। प्रति वर्ष 25 से 31 मई के बीच यह आपके खाते से स्वतः नवीनीकृत हो जाता है।

प्रश्न 2: क्या 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी यह बीमा जारी रह सकता है?
उत्तर: नहीं, PMSBY के तहत बीमा सुरक्षा की अधिकतम सीमा 70 वर्ष है। 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर बीमा कवर स्वतः समाप्त हो जाता है।

प्रश्न 3: क्या दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती होने का इलाज खर्च मिलता है?
उत्तर: नहीं, यह अस्पताल के इलाज के खर्च (Mediclaim) की प्रतिपूर्ति करने वाली योजना नहीं है। यह दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी शारीरिक अंग-हानि होने पर एकमुश्त निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है।

प्रश्न 4: क्या सर्पदंश (Snake Bite) या डूबने (Drowning) से मृत्यु इस योजना में कवर होती है?
उत्तर: हां, सर्पदंश, नदी/तालाब में डूबना, आकाशीय बिजली गिरना, छत से गिरना और सड़क दुर्घटनाएं—ये सभी अनपेक्षित बाहरी कारणों से होने वाली दुर्घटनाएं मानी जाती हैं और इनके लिए पुलिस पंचनामा व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर क्लेम मान्य होता है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: jansuraksha.gov.in
जन सुरक्षा राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1111 / 1800-110-001
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय: financialservices.gov.in