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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2026 (राजस्थान): ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज व ₹10 लाख दुर्घटना बीमा

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2026 (राजस्थान): ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज व ₹10 लाख दुर्घटना बीमा

राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के भारी आर्थिक बोझ से मुक्त करने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) का ऐतिहासिक संचालन किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस देश की सबसे बड़ी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹25,00,000 (पच्चीस लाख रुपये) तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त योजना से जुड़े सभी परिवारों को ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा कवर भी स्वतः उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA), सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011), लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, कोविड अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए यह बीमा शत-प्रतिशत निःशुल्क है (जिसका संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार भरती है), जबकि अन्य सामान्य परिवार मात्र ₹850 प्रति वर्ष के नाममात्र प्रीमियम का भुगतान करके ₹25 लाख के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, 1,798+ स्वीकृत मेडिकल पैकेज, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी विधि।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chiranjeevi Health Insurance)
संबंधित राज्य राजस्थान (Rajasthan State Government)
नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर ₹25,00,000 प्रति परिवार प्रति वर्ष (कैशलेस इलाज)
दुर्घटना बीमा कवर (Accident Cover) ₹10,00,000 (दस लाख रुपये तक)
निःशुल्क लाभार्थी श्रेणियां NFSA, SECC, लघु/सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड अनाथ व EWS परिवार
अन्य परिवारों हेतु वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹850 प्रति वर्ष (50% सब्सिडी के बाद)
अस्पतालों में पहचान प्रणाली जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card) / जन आधार नामांकन संख्या
स्वीकृत मेडिकल पैकेज 1,798+ सर्जिकल व मेडिकल पैकेज (अंग प्रत्यारोपण, कैंसर, हार्ट सर्जरी सहित)
आधिकारिक राज्य पोर्टल chiranjeevi.rajasthan.gov.in / health.rajasthan.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य

कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में परिवारों की जीवनभर की जमा पूंजी खत्म हो जाती थी और वे कर्ज में डूब जाते थे। चिरंजीवी योजना के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right to Health) सुनिश्चित करना।
  • बीमारियों के इलाज पर होने वाले नागरिकों के व्यक्तिगत खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) को न्यूनतम स्तर तक लाना।
  • राज्य के सर्वश्रेष्ठ निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को बिना एक पैसा दिए विश्वस्तरीय इलाज दिलाना।
  • भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की जांचों, दवाओं और फॉलो-अप को मुफ्त उपलब्ध कराना।

योजना के मुख्य लाभ व सुविधाएं (Key Benefits & Packages)

चिरंजीवी योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों को निम्नलिखित अभूतपूर्व चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • ₹25 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवर: हृदय शल्य चिकित्सा (बायपास, वाल्व रिप्लेसमेंट), कैंसर कीमोथेरेपी व रेडिएशन, न्यूरोसर्जरी, हिप/नी रिप्लेसमेंट, डायलिसिस और लीवर-किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल ऑपरेशन पूरी तरह कैशलेस होते हैं।
  • ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा (Chiranjeevi Durghatna Bima): सड़क हादसे, डूबने, आग लगने, ऊंचाई से गिरने या बिजली के करंट से मृत्यु होने पर परिवार को ₹10 लाख तथा दोनों हाथ/पैर/आंखें खोने पर ₹5 लाख की सहायता दी जाती है।
  • भर्ती पूर्व और डिस्चार्ज उपरांत खर्च: अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले तक की ओपीडी जांचें व दवाएं तथा डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की दवाएं पैकेज का हिस्सा होती हैं।
  • राजस्थान के बाहर भी इलाज की सुविधा: गंभीर मामलों में अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) के लिए राज्य के बाहर के प्रमुख राष्ट्रीय अस्पतालों में भी अनुबंधित आधार पर कैशलेस इलाज की अनुमति है।

पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)

  1. आवेदक परिवार राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास राजस्थान का वैध जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card) होना अनिवार्य है।
  2. निःशुल्क श्रेणी (100% Free Coverage):
    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA / राशन कार्ड धारक) के तहत पात्र परिवार।
    • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC) के पात्र परिवार।
    • लघु एवं सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers)।
    • राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी (Contractual Workers)।
    • कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार (जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो)।
  3. भुगतान श्रेणी (Paid Category): जो परिवार उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते, वे प्रति वर्ष मात्र ₹850 का प्रीमियम ऑनलाइन भरकर योजना का पूर्ण लाभ ले सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • जन आधार कार्ड: राजस्थान का 10 अंकों का जन आधार कार्ड अथवा जन आधार नामांकन रसीद।
  • आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड: एनएफएसए श्रेणी के सत्यापन हेतु।
  • जमीन की खतौनी / जमाबंदी: लघु एवं सीमांत किसान होने का प्रमाण।
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र: सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए।
  • सक्रिय बैंक पासबुक: जन आधार से लिंक महिला मुखिया का बैंक खाता विवरण।
  • मोबाइल नंबर: जन आधार पोर्टल से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।

आवेदन प्रक्रिया: SSO पोर्टल व ई-मित्र के माध्यम से (Step-by-Step)

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है:

चरणबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. राजस्थान सरकार के सिंगल साइन ऑन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें (या नई एसएसओ आईडी बनाएं)।
  3. सिटिजन ऐप्स (G2C) में जाकर ‘Chiranjeevi Yojana’ ऐप पर क्लिक करें।
  4. अपना 10 अंकों का जन आधार नंबर अथवा जन आधार नामांकन संख्या दर्ज करें।
  5. स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम प्रदर्शित होंगे।
  6. अपनी श्रेणी चुनें—यदि आप फ्री श्रेणी (NFSA, कृषक, EWS आदि) में आते हैं, तो संबंधित प्रमाण पत्र का चयन करें।
  7. यदि आप सामान्य श्रेणी में हैं, तो ‘Payment’ विकल्प पर जाकर नेट बैंकिंग, यूपीआई अथवा डेबिट कार्ड से ₹850 के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करें।
  8. पंजीकरण सफल होते ही तुरंत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रसीद (Policy Receipt) जनरेट होगी, जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रखें।

अस्पताल में कैशलेस इलाज कैसे प्राप्त करें?

किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पताल के चिरंजीवी हेल्पडेस्क पर जाएं। वहां उपस्थित ‘स्वास्थ्य मार्गदर्शक’ को अपना जन आधार कार्ड दिखाएं। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या ओटीपी सत्यापन के बाद मरीज का कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन हो जाता है और बिना कोई पैसा जमा किए इलाज तुरंत शुरू हो जाता है।

आवेदन की स्थिति और पॉलिसी कैसे चेक करें? (Status Tracking)

chiranjeevi.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाएं और होमपेज पर ‘पंजीकरण की स्थिति खोजें’ बॉक्स में अपना जन आधार नंबर दर्ज करें। आपके परिवार की चिरंजीवी बीमा सक्रियता (Active / Inactive) और पॉलिसी वैधता की अंतिम तिथि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य अभियानों से जुड़े अन्य उपयोगी लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संपूर्ण विवरण भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या चिरंजीवी योजना में पहले से मौजूद बीमारियां (Pre-existing Diseases) भी कवर होती हैं?
उत्तर: हां, निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के विपरीत, चिरंजीवी योजना में पहले दिन से ही सभी पुरानी और गंभीर बीमारियां (जैसे हृदय रोग, कैंसर, किडनी रोग, डायबिटीज आदि) पूरी तरह कवर होती हैं; कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता।

प्रश्न 2: पॉलिसी कितने समय तक वैध रहती है और नवीनीकरण (Renewal) कब करना होता है?
उत्तर: भुगतान श्रेणी के परिवारों के लिए पॉलिसी 1 वर्ष (365 दिन) के लिए वैध रहती है। 1 वर्ष पूरा होने से पहले पोर्टल पर ₹850 का प्रीमियम दोबारा जमा करके पॉलिसी को रीन्यू कराया जा सकता है।

प्रश्न 3: क्या परिवार के सदस्यों की कोई सीमा है?
उत्तर: नहीं, जन आधार कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्य (माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग) बिना किसी आयु सीमा या सदस्य संख्या की पाबंदी के इस ₹25 लाख के कवर के अंतर्गत शामिल होते हैं।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: chiranjeevi.rajasthan.gov.in
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर: health.rajasthan.gov.in
चिरंजीवी योजना 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन: 181 (राजस्थान संपर्क)
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी हेल्पलाइन नंबर: 0141-2821200