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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2026: असंगठित मजदूरों को ₹3,000 मासिक पेंशन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2026: असंगठित मजदूरों को ₹3,000 मासिक पेंशन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

देश के विशाल असंगठित क्षेत्र के कामगारों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू नौकरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, दर्जी, मोची और कृषि मजदूरों को वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM – Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan) का संचालन किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के तत्वावधान में संचालित यह एक ऐतिहासिक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक लाभार्थी को ₹3,000 (तीन हजार रुपये) की निश्चित मासिक पेंशन जीवनभर दी जाती है।

इस योजना में कामगार को जितना मासिक अंशदान अपनी उम्र के अनुसार देना होता है, ठीक उतना ही 50% मैचिंग अंशदान भारत सरकार द्वारा उसके पेंशन खाते में अपनी ओर से जमा किया जाता है। यानी यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप महीने का केवल ₹55 जमा करते हैं, तो ₹55 सरकार भी मिलाएगी और 60 वर्ष के बाद आपको ₹36,000 सालाना की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी विधि।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: मुख्य विशेषताएं व हाइलाइट्स

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
संबंधित मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
पेंशन फंड प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
मासिक गारंटीकृत पेंशन ₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन)
प्रवेश आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष
मासिक आय सीमा ₹15,000 (पंद्रह हजार रुपये) या उससे कम
मासिक अंशदान सीमा ₹55 से ₹200 प्रति माह (उम्र के आधार पर)
सरकार का अंशदान कामगार के अंशदान के बराबर 50% मैचिंग ग्रांट
पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी को 50% मासिक पेंशन (₹1,500 प्रति माह)
आधिकारिक पोर्टल maandhan.in / labour.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य

भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इन कामगारों के पास न तो कोई औपचारिक भविष्य निधि (EPFO) होती है और न ही ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्ति लाभ। उम्र ढलने के बाद जब वे कठिन शारीरिक श्रम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनके सामने आजीविका का गहरा संकट खड़ा हो जाता है। PM-SYM का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों को युवावस्था में छोटी-छोटी बचत करने के लिए प्रेरित करना और 60 वर्ष के बाद उन्हें एक आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है।

योजना के मुख्य लाभ व वित्तीय सहायता (Key Benefits)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने पर कामगार और उसके परिवार को निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं:

  • ₹3,000 की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रति माह ₹3,000 की पेंशन सीधे जमा की जाती है।
  • 50:50 सरकारी अंशदान: कामगार के हिस्से के बराबर ही केंद्र सरकार भी 50% राशि पेंशन फंड में मिलाती है। कामगार पर केवल आधा वित्तीय भार पड़ता है।
  • पारिवारिक पेंशन संरक्षण (Family Pension): पेंशन प्राप्त करने की अवधि के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) को पेंशन की 50% राशि (₹1,500 प्रति माह) आजीवन मिलती रहती है।
  • ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए सीधी सुविधा: यदि कामगार के पास ई-श्रम कार्ड (e-Shram Card) है, तो वह उसी यूएएन (UAN) नंबर के जरिए तुरंत बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के मानधन योजना से जुड़ सकता है।
  • सुरक्षित एलआईसी फंड: संपूर्ण पेंशन कोष का निवेश और प्रबंधन एलआईसी द्वारा सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है, जिससे रिटर्न 100% सुनिश्चित रहता है।

आयु अनुसार मासिक अंशदान तालिका (Contribution Chart)

प्रवेश आयु (वर्ष) जमा करने की अवधि कामगार का मासिक अंशदान केंद्र सरकार का मासिक अंशदान कुल मासिक संचय
18 वर्ष 42 वर्ष ₹55 ₹55 ₹110
22 वर्ष 38 वर्ष ₹65 ₹65 ₹130
26 वर्ष 34 वर्ष ₹85 ₹85 ₹170
30 वर्ष 30 वर्ष ₹105 ₹105 ₹210
35 वर्ष 25 वर्ष ₹150 ₹150 ₹300
40 वर्ष (अंतिम आयु) 20 वर्ष ₹200 ₹200 ₹400

पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)

  1. आवेदक भारत का असंगठित क्षेत्र का कामगार (Unorganised Worker) होना चाहिए। इसमें घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण मजदूर, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, ईंट भट्ठा मजदूर, बुनकर, मोची, धोबी, कृषि श्रमिक आदि शामिल हैं।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक की मासिक आय ₹15,000 (पंद्रह हजार रुपये) या उससे कम होनी चाहिए।
  4. आवेदक के पास आधार कार्ड और किसी भी बैंक या डाकघर में एक सक्रिय बचत बैंक खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है।

अपात्रता की शर्तें (Ineligibility)

  • संगठित क्षेत्र के कामगार जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य हैं।
  • वे व्यक्ति जो आयकर कानून के तहत आयकर दाता (Income Tax Payers) हैं।
  • वे नागरिक जो अटल पेंशन योजना अथवा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पहले से पंजीकृत हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • आधार कार्ड: बायोमेट्रिक ई-केवाईसी और पहचान सत्यापन हेतु।
  • सक्रिय बैंक बचत खाता पासबुक: खाता संख्या, आईएफएससी कोड और ऑटो-डेबिट मैंडेट सक्रिय करने हेतु।
  • ई-श्रम कार्ड (यदि उपलब्ध हो): 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर: मासिक अंशदान कटौती और वार्षिक ई-पेंशन पासबुक के एसएमएस प्राप्त करने हेतु।
  • नॉमिनी का विवरण: पति/पत्नी का नाम और आधार नंबर।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण के लिए दो प्रमुख आसान माध्यम उपलब्ध हैं:

विधि 1: जन सेवा केंद्र (CSC / VLE) के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन

  1. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC Centre) पर जाएं।
  2. अपने साथ मूल आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएं।
  3. सीएससी संचालक maandhan.in पोर्टल पर आपके आधार का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा।
  4. सॉफ्टवेयर आपकी आयु के आधार पर मासिक देय राशि की गणना करेगा।
  5. पहली किस्त का नकद भुगतान सीएससी संचालक को करना होगा।
  6. बैंक खाते से ऑटो-डेबिट का सहमति पत्र (Debit Mandate) प्रिंट होगा, जिस पर कामगार हस्ताक्षर करेगा और ऑपरेटर उसे स्कैन कर अपलोड कर देगा।
  7. सत्यापन होते ही तुरंत एक डिजिटल Shram Yogi Pension Card (श्रम योगी पेंशन कार्ड) प्रिंट करके सौंप दिया जाएगा।

विधि 2: कामगार द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन (Self Enrollment)

  1. आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर जाएं।
  2. ‘Services’ मेन्यू में जाकर ‘Enrollment’ पर क्लिक करें और ‘Self Enrollment’ विकल्प चुनें।
  3. अपना 10 अंकों का सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी से लॉगिन करें।
  4. योजना सूची में से ‘Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)’ का चयन करें।
  5. आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, व्यवसाय की श्रेणी और बैंक खाता विवरण भरें।
  6. घोषणा स्वीकार करें और पहली किस्त का भुगतान नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करें।
  7. आवेदन पूर्ण होते ही अपना e-Pension Card स्क्रीन से डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Status Tracking)

maandhan.in पोर्टल पर ‘Check Status’ विकल्प पर जाएं, अपना पेंशन कार्ड नंबर (SPAN / Pension Number) और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके खाते में जमा हुए अंशदान, सरकार के मैचिंग फंड और पॉलिसी की वर्तमान स्थिति की पूरी पासबुक स्क्रीन पर दिखाई देगी।

असंगठित कामगारों के वित्तीय कल्याण के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विस्तृत मार्गदर्शक लेख भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: यदि कामगार बीच में योजना छोड़ना चाहे तो क्या पैसा वापस मिलेगा?
उत्तर: हां, यदि कोई कामगार 10 वर्ष से पहले योजना छोड़ता है, तो उसका अंशदान बैंक बचत खाते की ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाता है। 10 वर्ष बाद छोड़ने पर फंड द्वारा अर्जित वास्तविक ब्याज दर के साथ संपूर्ण जमा राशि वापस मिलती है।

प्रश्न 2: क्या 60 वर्ष से पहले कामगार की मृत्यु होने पर परिवार को लाभ मिलेगा?
उत्तर: यदि 60 वर्ष की आयु से पूर्व कामगार की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी शेष वर्षों तक नियमित मासिक अंशदान जारी रखकर 60 वर्ष के बाद पूरी ₹3,000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है, अथवा पूरा जमा फंड ब्याज सहित वापस ले सकता है।

प्रश्न 3: क्या किसी महीने खाते में पैसे न होने पर पेनल्टी लगती है?
उत्तर: यदि खाते में बैलेंस न होने के कारण किसी महीने किस्त नहीं कट पाती, तो खाता बंद नहीं होता। कामगार बाद में बकाया किस्त और मामूली विलंब शुल्क जमा करके अपने खाते को पुनः नियमित कर सकता है।

प्रश्न 4: क्या पति और पत्नी दोनों अलग-अलग पेंशन खाता खोल सकते हैं?
उत्तर: हां, यदि पति और पत्नी दोनों असंगठित कामगार हैं और 18 से 40 वर्ष के हैं, तो दोनों अलग-अलग खाता खोलकर 60 वर्ष के बाद परिवार के लिए कुल ₹6,000 प्रति माह (₹72,000 सालाना) की संयुक्त पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक वेबसाइट: maandhan.in / labour.gov.in
श्रम मंत्रालय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-267-6888 / 14434
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली: labour.gov.in