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झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना 2026: महिलाओं को हर महीने ₹2,500 बैंक खाते में, 18-50 वर्ष आयु, पात्रता व स्टेटस चेक

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना 2026: महिलाओं को हर महीने ₹2,500 बैंक खाते में, 18-50 वर्ष आयु, पात्रता व स्टेटस चेक

झारखंड सरकार द्वारा राज्य की आधी आबादी, हमारी माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana – JMMSY) का शुभारंभ किया गया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह ऐतिहासिक योजना राज्य की 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 50 लाख महिलाओं को सीधे बैंक खाते में वित्तीय संबल प्रदान करती है। सरकार द्वारा इस योजना में ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह (सालाना ₹30,000) की सम्मान राशि देने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है।

मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य की सभी गरीब और मध्यमवर्गीय महिलाओं को अपनी छोटी-मोटी जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, पोषण और पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है। योजना की राशि सीधे आधार-सक्षम बैंक खाते (Aadhaar Based DBT) में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ट्रांसफर की जाती है। आइए जानते हैं योजना के पात्रता नियम, आयु सीमा का विस्तार, आवश्यक दस्तावेज, शिविरों में आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक mmmsy.jharkhand.gov.in पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति जांचने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY Jharkhand)
संबंधित राज्य झारखंड (Jharkhand State Government)
नोडल विभाग महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड
मासिक सम्मान राशि ₹1,000 से ₹2,500 प्रति माह (सीधे बैंक खाते में डीबीटी द्वारा)
वार्षिक वित्तीय लाभ ₹12,000 से ₹30,000 प्रति वर्ष
संशोधित आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष (पूर्व में 21 वर्ष, जिसे घटाकर 18 किया गया)
पात्रता राशन कार्ड श्रेणी पीला (अंत्योदय), गुलाबी (PHH) एवं हरा राशन कार्ड धारक परिवार
भुगतान का माध्यम आधार-सक्षम बैंक खाता (Aadhaar Seeding / DBT)
आधिकारिक राज्य पोर्टल mmmsy.jharkhand.gov.in

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

झारखंड की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • मासिक आय की गारंटी: महिलाओं को नियमित और सुनिश्चित नकद सहायता देकर उनकी आर्थिक निर्णय क्षमता और सम्मान को बढ़ाना।
  • पारिवारिक पोषण व स्वास्थ्य: माताओं को बच्चों के पोषण, फल, दूध और व्यक्तिगत दवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
  • 18 वर्ष की बेटियों का समावेशन: पढ़ाई कर रही और अविवाहित 18 से 20 वर्ष की युवतियों को भी योजना में जोड़कर शिक्षा और स्वरोजगार में मदद करना।
  • पारदर्शी डिजिटल डिलीवरी: राज्य के सभी 24 जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलियों के बिना 100% राशि सीधे महिला के खाते में पहुंचाना।

मंईयां सम्मान योजना के प्रमुख लाभ (Financial Benefits)

  1. नियमित मासिक आर्थिक सहायता: प्रति माह निश्चित सम्मान राशि सीधे महिला के बैंक खाते में बिना किसी कटौती के प्राप्त होती है।
  2. सालाना बड़ी वित्तीय मदद: ₹2,500 प्रति माह की नई संशोधित दर से महिलाओं को साल में ₹30,000 की मजबूत आर्थिक ढाल मिलती है।
  3. महिला के व्यक्तिगत खाते में अंतरण: राशि केवल महिला के नाम के व्यक्तिगत बचत खाते में भेजी जाती है, जिससे उसका अपनी आय पर पूर्ण अधिकार रहता है।
  4. 50 वर्ष बाद वृद्धावस्था पेंशन में स्वतः रूपांतरण: जब लाभार्थी महिला 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है, तो उसे सर्वजन पेंशन योजना (Sarvajan Pension Yojana) के तहत स्वतः पेंशन मिलने लगती है।

पात्रता के नियम व मानदंड (Eligibility Criteria)

मंईयां सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड पूरे होने चाहिए:

  • झारखंड की मूल निवासी: महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदन तिथि पर महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • राशन कार्ड की पात्रता: परिवार के पास झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीला (AAY), गुलाबी (PHH) अथवा हरा राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
  • अपात्र श्रेणियां:
    • जिस परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payer) हो।
    • जिस परिवार का कोई सदस्य केंद्र, राज्य सरकार, उपक्रम या सार्वजनिक निगम में नियमित अथवा स्थायी रूप से कार्यरत या पेंशनभोगी हो।
    • जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन (कृषि ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।
    • ईपीएफ (EPF) अंशधारक महिलाएं।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • आधार कार्ड: महिला का 12 अंकों का मूल आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक)।
  • राशन कार्ड: झारखंड का पीला, गुलाबी अथवा हरा राशन कार्ड (जिसमें महिला का नाम दर्ज हो)।
  • बैंक पासबुक: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता (Single Bank Account), जो आधार से सीडेड (Aadhaar Seeded) हो।
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card): 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर।

आवेदन व पंजीकरण की प्रक्रिया (Step-by-Step Application Procedure)

झारखंड सरकार द्वारा मंईयां सम्मान योजना के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से व्यापक आवेदन प्रक्रिया संचालित की गई है:

1. पंचायत स्तरीय विशेष शिविरों में आवेदन

  1. अपनी ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय में आयोजित मंईयां सम्मान विशेष शिविर (Special Camp) में जाएं।
  2. वहां से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसमें अपना नाम, पति/पिता का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर और बैंक खाता शुद्ध रूप से भरें।
  3. आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें।
  4. शिविर में उपस्थित प्रज्ञा केंद्र (CSC / VLE) ऑपरेटर द्वारा mmmsy.jharkhand.gov.in पोर्टल पर आपका फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।
  5. बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी प्रमाणीकरण के बाद आपको एक कंप्यूटराइज्ड पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) सौंपी जाती है।

2. बीडीओ / अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापन

प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) और अंचल अधिकारी (CO) की जांच के बाद पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम स्वीकृति दी जाती है और सीधे राज्य मुख्यालय से डीबीटी के जरिए राशि बैंक खाते में भेज दी जाती है।

लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें? (Application Status Tracking)

आवेदक महिलाएं आधिकारिक पोर्टल mmmsy.jharkhand.gov.in पर जाएं और ‘आवेदन की स्थिति देखें (Check Application Status)’ लिंक पर क्लिक करें। अपना आवेदन क्रमांक (Application ID) अथवा 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आपके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद आपकी स्वीकृति स्थिति और बैंक खाते में भेजी गई किस्त का यूटीआर विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लेखों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ और लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश के विस्तृत विश्लेषण भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या 18 से 20 वर्ष की अविवाहित लड़कियां भी मंईयां सम्मान योजना की पात्र हैं?
उत्तर: हां, झारखंड कैबिनेट ने योजना में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए पात्रता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। अब 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी सभी बहनें और बेटियां इस योजना की पात्र हैं।

प्रश्न 2: यदि बैंक खाते में डीबीटी (NPCI Aadhaar Mapping) नहीं है तो क्या पैसा आएगा?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) से जुड़ी है। यदि बैंक में आधार सीडिंग सक्रिय नहीं है, तो पैसा खाते में नहीं आ पाएगा। तुरंत अपनी बैंक शाखा जाकर डीबीटी सक्रिय करवाएं।

प्रश्न 3: क्या संयुक्त खाते (Joint Account) में योजना की राशि ट्रांसफर हो सकती है?
उत्तर: नहीं, सरकारी नियमों के अनुसार खाता केवल महिला के नाम का व्यक्तिगत (Single Account) होना चाहिए ताकि राशि का सीधा लाभ महिला को ही मिले।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: mmmsy.jharkhand.gov.in
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, धुर्वा, रांची, झारखंड – 834004
मंईयां सम्मान राज्य हेल्पलाइन नंबर: 1800-890-0215
राज्य टोल-फ्री सीएम हेल्पलाइन: 181