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श्रमिक अन्नपूर्णा योजना 2026 (गुजरात): निर्माण मजदूरों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन थाली, कड़िया नाका लिस्ट व ई-निर्माण कार्ड

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
श्रमिक अन्नपूर्णा योजना 2026 (गुजरात): निर्माण मजदूरों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन थाली, कड़िया नाका लिस्ट व ई-निर्माण कार्ड

गुजरात सरकार द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों को पौष्टिक, स्वच्छ और अत्यधिक किफायती भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रमिक अन्नपूर्णा योजना (Shramik Annapurna Yojana) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, गुजरात तथा गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (GBOCWWB) द्वारा संचालित इस मानवीय योजना के अंतर्गत राज्य के कड़िया नाकों (मजदूर चौराहों) पर पंजीकृत श्रमिकों को मात्र ₹5 (पाँच रुपये) में संपूर्ण पौष्टिक भोजन की थाली प्रदान की जाती है।

श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर सहित पूरे गुजरात में 250 से अधिक विशेष भोजन वितरण केंद्र और वातानुकूलित मोबाइल किचन वैन (Mobile Food Vans) संचालित की जा रही हैं। भोजन में ताजी रोटियां, हरी मौसमी सब्जियां, दाल, चावल और विशेष पौष्टिक व्यंजन शामिल होते हैं। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर टिफिन डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की गई है। आइए जानते हैं योजना के मुख्य लाभ, मेनू विवरण, ई-निर्माण कार्ड (E-Nirman Card) की पात्रता, कड़िया नाका केंद्र और भोजन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया।

श्रमिक अन्नपूर्णा योजना: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम श्रमिक अन्नपूर्णा योजना (Shramik Annapurna Scheme Gujarat)
संबंधित राज्य गुजरात (Gujarat State Government)
नोडल बोर्ड गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (GBOCWWB गांधीनगर)
भोजन की रियायती दर मात्र ₹5 (पाँच रुपये प्रति भोजन थाली)
वास्तविक लागत सब्सिडी लगभग ₹35 प्रति थाली की सब्सिडी गुजरात सरकार द्वारा वहन
भोजन का समय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (कड़िया नाकों पर)
वितरण स्थल कड़िया नाके (मजदूर चौक) एवं निर्माण कार्यस्थल टिफिन सेवा
पहचान दस्तावेज ई-निर्माण स्मार्ट कार्ड (E-Nirman Card) अथवा यू-विन कार्ड
आधिकारिक राज्य पोर्टल bocw.gujarat.gov.in / sanman.gujarat.gov.in

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

श्रमिकों के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक बचत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना का ढांचा तैयार किया गया है:

  • कुपोषण से मुक्ति: दिनभर कड़ी धूप में भारी शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को न्यूनतम 1,000 कैलोरी और संतुलित प्रोटीन युक्त गर्म भोजन उपलब्ध कराना।
  • मासिक बजट में भारी बचत: बाजार में ₹60 से ₹80 में मिलने वाला भोजन मात्र ₹5 में उपलब्ध कराकर श्रमिकों के परिवार की मासिक ₹1,500 से ₹2,000 की बचत करना।
  • कड़िया नाकों पर गरिमापूर्ण भोजन: सुबह काम की तलाश में चौराहों पर खड़े होने वाले मजदूरों को स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में भोजन परोसना।
  • कार्यस्थल पर टिफिन सेवा: बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए आधुनिक मोबाइल वैन के जरिए सीधे साइट पर टिफिन पहुंचाना।
  • स्वच्छता व गुणवत्ता की गारंटी: सभी भोजन एफएसएसएआई (FSSAI) प्रमाणित स्वचालित केंद्रीय रसोइयों (Central Kitchens) में जर्मन तकनीक से तैयार करना।

भोजन थाली का मेनू व पौष्टिक संरचना (Food Menu & Nutrition)

  1. गरम व ताजी रोटियां: शुद्ध गेहूं के आटे की 5 से 6 गरम रोटियां अथवा थेपला, जो स्वचालित चपाती मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं।
  2. मौसमी हरी सब्जी: पोषण से भरपूर हरी सब्जी (आलू-गोभी, मटर, भिंडी, बैंगन, लौकी आदि) की 150 ग्राम मात्रा।
  3. दाल अथवा कढ़ी: प्रोटीन युक्त तुअर दाल, मूंग दाल अथवा गुजराती कढ़ी।
  4. चावल (भात): पर्याप्त मात्रा में पके हुए स्वच्छ चावल।
  5. विशेष व्यंजन / मिष्ठान: सप्ताह में विशेष दिनों पर हलवा, सुखड़ी अथवा गुड़-मिष्ठान और नींबू का अचार।

पात्रता के नियम व मानदंड (Eligibility Criteria)

श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित हैं:

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक: आवेदक श्रमिक गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (GBOCWWB) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  • ई-निर्माण कार्ड धारक: श्रमिक के पास गुजरात सरकार का वैध ई-निर्माण कार्ड (E-Nirman Card) होना चाहिए।
  • आयु सीमा: श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • असंगठित व दैनिक वेतनभोगी मजदूर: कड़िया (राजमिस्त्री), प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, पेंटर, बेलदार और लोहार जो दैनिक मजदूरी करते हैं, वे सभी पात्र हैं।
  • अस्थायी टोकन व्यवस्था: जिन नए श्रमिकों के पास ई-निर्माण कार्ड नहीं है, उन्हें मौके पर अस्थायी टोकन देकर कार्ड बनवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • ई-निर्माण कार्ड / लाल डायरी: गुजरात निर्माण कर्मकार बोर्ड का मूल पहचान पत्र।
  • आधार कार्ड: श्रमिक का 12 अंकों का मूल आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बैंक खाता पासबुक: बोर्ड में पंजीकरण के समय प्रस्तुत बैंक खाता विवरण।
  • मोबाइल नंबर: ओटीपी और डिजिटल कूपन प्राप्त करने के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।

श्रमिक अन्नपूर्णा योजना में आवेदन प्रक्रिया व ई-निर्माण कार्ड (Step-by-Step Application Procedure)

श्रमिक अन्नपूर्णा केंद्र से रियायती भोजन प्राप्त करने और ई-निर्माण कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है:

1. कड़िया नाके पर भोजन टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. सुबह 7:00 बजे से 11:30 बजे के बीच अपने निकटतम कड़िया नाका अन्नपूर्णा बूथ पर जाएं।
  2. काउंटर पर उपस्थित ऑपरेटर को अपना ई-निर्माण कार्ड अथवा आधार कार्ड दिखाएं और क्यूआर कोड स्कैन कराएं।
  3. मात्र ₹5 नकद अथवा यूपीआई (UPI) के माध्यम से जमा करें और डिजिटल भोजन टोकन प्राप्त करें।
  4. डाइनिंग शेड में बैठकर गरम, स्वच्छ भोजन ग्रहण करें अथवा डिस्पोजेबल डिब्बे में पैक कराकर कार्यस्थल ले जाएं।

2. ई-निर्माण कार्ड ऑनलाइन आवेदन व पंजीकरण प्रक्रिया

  1. यदि आपके पास ई-निर्माण कार्ड नहीं है, तो गुजरात सरकार के आधिकारिक पोर्टल sanman.gujarat.gov.in अथवा bocw.gujarat.gov.in पर जाएं।
  2. ‘New Construction Worker Registration’ विकल्प का चयन करें।
  3. अपना आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापन करें।
  4. पिछले 12 महीनों में किसी ठेकेदार या बिल्डर के पास न्यूनतम 90 दिन निर्माण कार्य करने का स्व-घोषणा पत्र अथवा ठेकेदार का कार्य प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  5. बैंक पासबुक और फोटो अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें। सत्यापन उपरांत डिजिटल ई-निर्माण कार्ड जारी हो जाता है जिसे मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है।

निकटतम अन्नपूर्णा केंद्र व स्थिति कैसे खोजें? (Center Locator & Status)

श्रमिक bocw.gujarat.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘Shramik Annapurna Centers’ सूची देख सकते हैं, जहां गुजरात के सभी 33 जिलों में कार्यरत कड़िया नाका केंद्रों के पते और उनके संचालन का समय उपलब्ध है। इसके अलावा जिन निर्माण स्थलों पर 50 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वहां का ठेकेदार या बिल्डर पोर्टल पर आवेदन करके मोबाइल वैन से कार्यस्थल पर सीधे टिफिन डिलीवरी की मांग कर सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या एक श्रमिक एक दिन में दो बार भोजन ले सकता है?
उत्तर: सामान्यतः एक श्रमिक को प्रति दिन सुबह एक रियायती टोकन (नाश्ता/दोपहर का भोजन) प्रदान किया जाता है ताकि सभी उपस्थित मजदूरों को समान अवसर मिल सके। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त टोकन मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न 2: यदि किसी मजदूर के पास ई-निर्माण कार्ड नहीं है, तो क्या उसे भोजन मिलेगा?
उत्तर: हां, मानवीय आधार पर केंद्र के सुपरवाइजर आधार कार्ड देखकर भोजन उपलब्ध कराते हैं और तुरंत ऑन-द-स्पॉट कैंप में उसका ई-निर्माण कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करा देते हैं।

प्रश्न 3: क्या प्रवासी श्रमिक (अन्य राज्यों के मजदूर) इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: हां, यदि कोई प्रवासी श्रमिक गुजरात में निर्माण कार्य कर रहा है और उसने ई-श्रम पोर्टल अथवा गुजरात निर्माण बोर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो वह भी ₹5 में भोजन का पात्र है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राज्य पोर्टल: bocw.gujarat.gov.in / sanman.gujarat.gov.in
गुजरात भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, खानपुर, अहमदाबाद – 380001
श्रमिक हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: 14434 / 155372
श्रम आयुक्त कार्यालय गांधीनगर संपर्क: 079-23253800