केरल सरकार द्वारा राज्य के गरीब, कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के समय उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (Karunya Arogya Suraksha Padhathi – KASP) का व्यापक संचालन किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency – SHA Kerala) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार द्वारा संचालित यह प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के 42 लाख से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक का पूरी तरह से कैशलेस और मुफ्त अस्पताल इलाज प्रदान करती है।
KASP योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और केरल सरकार की पूर्ववर्ती योजनाओं (आरएसबीवाई, चिस और कारुण्य बेनेवोलेंट फंड) का एक शक्तिशाली एकीकृत रूप है। इसके अंतर्गत केरल के 600 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 1,600 से अधिक चिकित्सा व सर्जिकल पैकेज, कैंसर कीमोथेरेपी, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी और किडनी डायलिसिस की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं योजना की पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची खोजने का तरीका, कारुण्य कार्ड डाउनलोड और अस्पताल में भर्ती होकर कैशलेस इलाज प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया।
कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP): मुख्य विशेषताएं व विवरण
| प्रमुख पहलू | आधिकारिक नियम व विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP Kerala) |
| संबंधित राज्य | केरल (Kerala State Government) |
| नोडल एजेंसी | राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency – SHA Kerala) |
| वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा राशि | ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष) |
| इलाज का प्रकार | 100% कैशलेस (दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन, आईसीयू व बेड चार्ज शामिल) |
| कवर की गई बीमारियां व पैकेज | 1,600 से अधिक मेडिकल व सर्जिकल प्रक्रियाएं |
| पहचान दस्तावेज | KASP/आयुष्मान गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड |
| अस्पतालों का नेटवर्क | केरल के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व 600+ निजी नेटवर्क अस्पताल |
| संबद्ध योजना | कारुण्य बेनेवोलेंट फंड (KBF) के साथ एकीकृत अतिरिक्त सुरक्षा |
| आधिकारिक राज्य पोर्टल | sha.kerala.gov.in / kasp.kerala.gov.in |
योजना के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)
केरल के किसी भी परिवार को बीमारी के कारण होने वाले भारी चिकित्सा खर्च से कर्जदार न बनने देना इस योजना का मूल लक्ष्य है:
- शून्य नकद खर्च (Zero Out-of-Pocket Expense): अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक मरीज के परिजनों से एक भी रुपया नकद नहीं लिया जाता।
- सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षा: बीपीएल और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अत्याधुनिक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा।
- गंभीर रोगों का संपूर्ण कवरेज: कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, गुर्दा प्रत्यारोपण, न्यूरोसर्जरी और डायलिसिस जैसी महंगी प्रक्रियाओं का पूर्ण खर्च उठाना।
- आरोग्य मित्र सहायता डेस्क: हर सूचीबद्ध अस्पताल में विशेष ‘आरोग्य मित्र’ काउंटर स्थापित कर मरीजों को कागजी प्रक्रियाओं में त्वरित मदद दिलाना।
KASP योजना के प्रमुख लाभ व विशेषताएं (Key Benefits)
- ₹5 लाख तक का फ्लोटर कवर: परिवार का कोई भी सदस्य आवश्यकता अनुसार वर्ष भर में ₹5,00,000 तक का कैशलेस इलाज करा सकता है।
- अस्पताल में भर्ती पूर्व व उपरांत कवरेज: भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांच और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों तक की दवाइयों का खर्च योजना में शामिल होता है।
- कारुण्य बेनेवोलेंट फंड (KBF) का अतिरिक्त सहारा: हीमोफीलिया, किडनी प्रत्यारोपण और दुर्लभ कैंसर के मामलों में ₹5 लाख की सीमा समाप्त होने पर केबीएफ से ₹2 से ₹3 लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिलती है।
- शीर्ष निजी अस्पतालों में पहुंच: एस्टर मेडसिटी, अमृता इंस्टीट्यूट, एमआईएमएस और केआईएमएस जैसे प्रसिद्ध निजी अस्पतालों में भी पैकेज के तहत कैशलेस इलाज।
पात्रता के नियम व मानदंड (Eligibility Criteria)
कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित हैं:
- केरल का स्थायी निवासी: परिवार केरल राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना चाहिए।
- राशन कार्ड श्रेणी: परिवार के पास केरल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का गुलाबी (PHH) अथवा पीला (AAY) राशन कार्ड होना चाहिए। पूर्ववर्ती आरएसबीवाई/चिस योजनाओं के पंजीकृत लाभार्थी भी स्वतः पात्र हैं।
- पारिवारिक वार्षिक आय सीमा: गैर-राशन कार्ड श्रेणियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए (कारुण्य बेनेवोलेंट फंड के तहत)।
- अपात्र श्रेणियां: सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जो राज्य की ‘मेडिसिप’ (MEDISEP) योजना के तहत आते हैं, वे KASP के पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)
- राशन कार्ड: केरल का मूल पीला (AAY) अथवा गुलाबी (PHH) राशन कार्ड।
- आधार कार्ड: मरीज और परिवार के सभी सदस्यों का 12 अंकों का मूल आधार कार्ड।
- KASP / आयुष्मान कार्ड: पोर्टल अथवा सीएससी से डाउनलोड किया गया डिजिटल गोल्डन कार्ड।
- डॉक्टर का रेफरल पर्चा व मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट: रोग के निदान संबंधी दस्तावेज।
- मोबाइल नंबर: ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।
अस्पताल में कैशलेस इलाज व कार्ड आवेदन की प्रक्रिया
KASP योजना में इलाज कराने और कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है:
1. KASP आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल beneficiary.nha.gov.in अथवा sha.kerala.gov.in पर जाएं।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से लॉगिन करें।
- राज्य में ‘Kerala’, स्कीम में ‘PMJAY-KASP’ चुनें और अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जिस सदस्य का कार्ड बनाना है, उसके सामने ‘e-KYC’ पर क्लिक करें।
- आधार ओटीपी से प्रमाणीकरण पूर्ण करते ही डिजिटल KASP आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाता है।
2. अस्पताल में भर्ती होकर कैशलेस इलाज प्राप्त करना
- बीमारी की स्थिति में मरीज को किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा निजी अस्पताल ले जाएं।
- अस्पताल के मुख्य द्वार पर स्थित ‘आरोग्य मित्र’ (Aarogya Mithra Desk) पर अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाएं।
- आरोग्य मित्र पोर्टल पर मरीज का बायोमेट्रिक सत्यापन कर ई-पहचान पर्ची जारी करता है और डॉक्टर से प्री-ऑथराइजेशन कराता है।
- स्वीकृति मिलते ही अस्पताल में ऑपरेशन, आईसीयू बेड, दवाइयां और सर्जरी बिना कोई पैसा लिए पूरी तरह से कैशलेस शुरू हो जाती हैं।
सूचीबद्ध अस्पताल कैसे खोजें? (Empaneled Hospital Search)
नागरिक आधिकारिक पोर्टल sha.kerala.gov.in पर जाएं और ‘Hospital Network’ मेनू पर क्लिक करें। अपने जिले और विशेषता (जैसे कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी) का चयन करें। आपके निकटतम सभी निजी व सरकारी अस्पतालों के नाम, पते, नोडल अधिकारियों के फोन नंबर और आरोग्य मित्र के संपर्क सूत्र स्क्रीन पर आ जाएंगे।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: क्या KASP कार्ड से केरल के बाहर के अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज कराया जा सकता है?
उत्तर: हां, चूंकि KASP आयुष्मान भारत राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है, इसलिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (National Portability) के तहत मरीज देश के किसी भी राज्य में स्थित 27,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं।
प्रश्न 2: यदि किसी मरीज को ₹5 लाख से अधिक का इलाज चाहिए तो क्या उपाय है?
उत्तर: अत्यंत गंभीर और दुर्लभ रोगों (जैसे अंग प्रत्यारोपण, हीमोफीलिया, गंभीर कैंसर) में ₹5 लाख की सीमा समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा कारुण्य बेनेवोलेंट फंड (KBF) के माध्यम से अतिरिक्त विशेष वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
प्रश्न 3: क्या ओपीडी (OPD) की दवाइयां KASP में मुफ्त मिलती हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती रहने वाले इनडोर मरीजों और डे-केयर सर्जरी (जैसे डायलिसिस, मोतियाबिंद, कीमोथेरेपी) के लिए लागू है। सामान्य ओपीडी जांचें इसमें शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)
आधिकारिक राज्य पोर्टल: sha.kerala.gov.in / kasp.kerala.gov.in
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), 5वीं मंजिल, केएसएचबी बिल्डिंग, संथी नगर, तिरुवनंतपुरम – 695001
केरल राज्य स्वास्थ्य टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1056 / 104 (24×7 सेवा)
ईमेल संपर्क: statehealthagencykerala@gmail.com