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संबल योजना 2.0 मध्य प्रदेश 2026: असंगठित श्रमिकों को ₹4 लाख तक दुर्घटना सहायता, मातृत्व लाभ व संबल कार्ड डाउनलोड

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
संबल योजना 2.0 मध्य प्रदेश 2026: असंगठित श्रमिकों को ₹4 लाख तक दुर्घटना सहायता, मातृत्व लाभ व संबल कार्ड डाउनलोड

मध्य प्रदेश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों और गरीब कामगारों को जन्म से लेकर मृत्यु तक चौतरफा सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 (Mukhyamantri Jan Kalyan Sambal Yojana 2.0) का व्यापक संचालन किया जा रहा है। श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संबल 2.0 कार्ड (Sambal Card) जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) तथा सामान्य मृत्यु पर ₹2,00,000 की अनुग्रह सहायता परिवार को सीधे प्रदान की जाती है।

संबल 2.0 योजना के अंतर्गत श्रमिकों के परिवारों को न केवल मृत्यु व अपंगता पर वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि प्रसूति सहायता के रूप में माताओं को ₹16,000 की नकद सहायता, अंतिम संस्कार हेतु ₹5,000 की तत्काल अंत्येष्टि सहायता, श्रमिकों के मेधावी बच्चों को कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल में 100% निःशुल्क शिक्षा (पूरी फीस सरकार द्वारा वहन) तथा बिजली बिलों में भारी छूट (सरल बिजली बिल योजना) जैसी बहुआयामी सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, लाभों की पूरी सूची, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और संबल पोर्टल 2.0 पर ऑनलाइन आवेदन व कार्ड डाउनलोड की पूरी विधि।

मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0: मुख्य विशेषताएं व विवरण

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना
संबंधित राज्य मध्य प्रदेश (MP State Government)
नोडल विभाग श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन (Labour Department)
दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता ₹4,00,000 (चार लाख रुपये एकमुश्त)
सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह सहायता ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)
स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ₹2,00,000 (पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर)
आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)
मातृत्व / प्रसूति सहायता (महिला श्रमिक) ₹16,000 (दो किस्तों में)
अंतिम संस्कार सहायता (अंत्येष्टि) ₹5,000 (तत्काल नकद/डीबीटी सहायता)
पहचान दस्तावेज डिजिटल संबल 2.0 कार्ड (स्मार्ट क्यूआर कोड युक्त)
आधिकारिक राज्य पोर्टल sambal.mp.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र के मजदूर दिनभर हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन किसी दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार पूरी तरह बेसहारा हो जाते हैं। संबल 2.0 के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • राज्य के करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों, कृषि श्रमिकों, और गिग वर्कर्स को एक सशक्त सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) प्रदान करना।
  • श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु या अपंगता के बाद उसके परिवार को भुखमरी और कंगाली से बचाना।
  • श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी करने की मजबूरी से बचाना और पोषण सुनिश्चित करना।
  • मजदूरों के प्रतिभावान बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कॉलेज तक पहुंचाना ताकि वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें।

संबल 2.0 योजना के प्रमुख लाभ व सहायताएं (Comprehensive Benefits)

संबल 2.0 कार्ड धारक पंजीकृत श्रमिकों को निम्नलिखित 6 प्रमुख क्षेत्रों में अभूतपूर्व लाभ दिए जाते हैं:

1. अनुग्रह सहायता योजना (Ex-gratia Assistance)

  • आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु: सड़क दुर्घटना, कार्यस्थल हादसे या प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु पर आश्रितों को ₹4 लाख की सीधी सहायता।
  • सामान्य मृत्यु: किसी बीमारी या प्राकृतिक कारण से 18 से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर ₹2 लाख की सहायता।
  • स्थायी अपंगता: दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखें खोने पर ₹2 लाख तथा एक अंग की हानि पर ₹1 लाख की सहायता।
  • अंत्येष्टि सहायता: मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए तुरंत ₹5,000 की राशि दी जाती है।

2. प्रसूति सहायता योजना (Maternity Benefit)

पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा पुरुष श्रमिक की पत्नी को प्रथम दो प्रसवों के लिए ₹16,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है (गर्भावस्था जांच पर ₹4,000 और संस्थागत प्रसव पर ₹12,000)।

3. शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Super 5000 & Free Higher Education)

संबल कार्ड धारकों के बच्चों के लिए कक्षा 12वीं में अच्छे अंक लाने पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि तथा इंजीनियरिंग (IIT/NIT), मेडिकल (MBBS), लॉ (NLU), और पॉलिटेक्निक की पूरी कॉलेज फीस राज्य शासन भरता है।

4. सरल बिजली बिल योजना

संबल परिवारों को घरेलू बिजली बिल में भारी छूट दी जाती है, जिससे उन्हें मात्र ₹100 से ₹200 प्रति माह के नाममात्र बिल पर बिजली मिलती है और पुराने बकाया बिल माफ किए जाते हैं।

पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)

  1. आवेदक मध्य प्रदेश का मूल व स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक (Unorganised Worker) होना चाहिए, जो वेतन या मजदूरी के लिए काम करता है (जैसे खेत मजदूर, बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी, मोची, धोबी, ऑटो चालक, डिलीवरी बॉय, घरेलू कामगार आदि)।
  4. आवेदक के पास 1 एकड़ से अधिक सिंचित अथवा 2.5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  5. आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में न हो और आयकर दाता न हो।
  6. आवेदक के पास ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • समग्र परिवार आईडी और सदस्य आईडी: ई-केवाईसी पूर्ण 9 अंकों की समग्र आईडी।
  • आधार कार्ड: पहचान व डीबीटी सत्यापन हेतु (मोबाइल लिंक अनिवार्य)।
  • निवास प्रमाण पत्र: मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र या राशन कार्ड।
  • असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा पत्र: काम के स्वरूप (व्यवसाय) का ब्योरा।
  • सक्रिय बैंक पासबुक: आधार-सीडेड बैंक बचत खाता विवरण और आईएफएससी कोड।
  • मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया: संबल 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कैसे करें? (Step-by-Step)

संबल 2.0 योजना में श्रमिक पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आधार ई-केवाईसी आधारित है:

चरणबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक पोर्टल sambal.mp.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘पंजीयन हेतु आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपनी 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी और परिवार समग्र आईडी दर्ज करें।
  4. ‘समग्र से खोजें’ पर क्लिक करें और आधार ई-केवाईसी के माध्यम से प्रमाणीकरण पूरा करें।
  5. स्क्रीन पर आपकी समग्र जानकारी प्रदर्शित होगी; अपने व्यवसाय का चयन करें (जैसे कृषि मजदूर, भवन निर्माण, घरेलू कामगार आदि)।
  6. स्व-घोषणा चेकबॉक्स पर टिक करें कि आप आयकर दाता नहीं हैं और आपके पास अधिक जमीन नहीं है।
  7. आवेदन सबमिट करें। सबमिट होते ही एक आवेदन संदर्भ संख्या (Application ID) प्राप्त होगी।
  8. आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव और नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी / नगर पालिका अधिकारी को ऑनलाइन सत्यापन हेतु भेजा जाता है।
  9. सत्यापन स्वीकृत होते ही आपका डिजिटल संबल 2.0 कार्ड पोर्टल पर जारी हो जाता है।

संबल 2.0 कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (Card Download & Status)

sambal.mp.gov.in पोर्टल पर ‘हितग्राही डैशबोर्ड’ मेनू पर जाएं और अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें। आपका संबल 2.0 कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, फोटो, व्यवसाय और विशेष क्यूआर कोड अंकित होगा। आप ‘प्रिंट’ बटन दबाकर अपना प्लास्टिक या लेमिनेटेड संबल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या संबल कार्ड बनने के बाद दुर्घटना होने पर सहायता के लिए अलग से फॉर्म भरना होता है?
उत्तर: हां, संबल कार्ड केवल श्रमिक होने की पहचान है। किसी दुर्घटना, मृत्यु या प्रसूति की स्थिति में घटना के 90 दिनों के भीतर संबल पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (दुर्घटना मृत्यु में) या जन्म प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुग्रह सहायता का दावा (Claim) ऑनलाइन दर्ज करना होता है।

प्रश्न 2: क्या संबल 1.0 के पुराने कार्ड धारकों को दोबारा आवेदन करना होगा?
उत्तर: जिन श्रमिकों के पुराने कार्ड संबल 2.0 पोर्टल पर अपात्र घोषित कर दिए गए थे, वे पोर्टल पर ‘पुनः पंजीयन’ विकल्प में जाकर अपनी समग्र आईडी और आधार ई-केवाईसी के साथ नया आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 3: क्या संबल कार्ड धारक को आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलता है?
उत्तर: हां, संबल 2.0 के सभी पंजीकृत श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान भारत निरामयम योजना से जोड़ा जाता है और ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक पोर्टल: sambal.mp.gov.in
मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, अरेरा हिल्स, भोपाल
श्रम विभाग राज्य हेल्पलाइन: 0755-2575514 / 0755-2575515
सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश: 181 (टोल-फ्री)